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किसान आंदोलन को लेकर यूपी में सीएम योगी ने किया यह काम

सत्य खबर ,नई दिल्ली।           

दिल्‍ली के बार्डर पर किसानों का ‘दिल्ली चलो’ मार्च आज पांचवे दिन भी जारी है। किसानों के इस प्रदर्शन में पंजाब हरियाणा के साथ अब उत्‍तर प्रदेश के किसान भी जुड़ चुके हैं। किसानों के इस आंदोलन के बीच यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ जो अपने सख्‍त कानून व्‍यवस्‍था के लिए जाने जाते हैं उन्‍होंने राज्‍य में छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।

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योगी सरकार ने यूपी में जिस कानून के तहत राज्‍य में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है, वो एसेंशियल सर्विसेस मेंटेनेंस एक्ट (ESMA)है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब यूपी की योगी सरकार ने इस एक्‍ट को लागू कर हड़ताल पर रोक लगाई है। MSP Guarantee: सरकार क्यों हिचक रही है एमएसपी कानून लागू करने से? इससे पहले बीते साल 2023 में जब बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर गए थे तब योगी सरकार ने ठीक ऐसे ही हड़ताल पर राकक लगा दी थी। ये कानून यूपी के अंतर्गत आने वाले सभी निगमों, विभागों और कॉपरोरेशन पर लागू होता है। कब लागू हुआ ये कानून वर्ष 1968 में ये एसेंशियल सर्विसेस मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) कानून संसद में पास हुआ थे, इस एक्‍ट का इस्‍तेमाल करके कोई भी राज्य जरूरत पड़ने पर हड़ताल पर छह महीने तक रोक लगा सकता है। ये कानून क्‍यों है जरूरी अब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्‍या जरूरत पड़ी कि वर्षों पहले सरकार को ये एक्‍ट लागू करना पड़ा। इस सवाल का जवाब ये है कि इस एक्‍ट को लाने का उद्देश्‍य देश में ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सर्विस, बिजली आपूर्ति समेत आम जनता से जुड़ी तमाम आवश्‍य सेवाओं को जारी रखना सुनिश्चत करना था।

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