सरकार की पुराने वैट एरियर के निपटान हेतु एकमुश्त स्कीम 31 मार्च तक : मोर
सत्य ख़बर,गुरूग्राम, सतीश भारद्वाज :
गुरूग्राम की संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त गीतांजली मोर ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार आबकारी एवं कराधान विभाग ने गुरूग्राम जिला के सभी व्यापारियों, चार्टड एकाउंटेंट, अधिवक्ताओं एवं अकाउंटेंट की सुविधा को देखते हुए शुरू की गई पुराने वैट एरियर के निपटान हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम को 31 मार्च तक चालू रखा है। उन्होंने करदाताओं को दी जा रही छूट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत उन्हें जुर्माना राशि एवं ब्याज राशि की पूर्ण छूट, स्वीकृत कर पर 100 प्रतिशत देय सहित यदि विवादित कर की राशि रूपये 50 लाख के बराबर या उससे कम है तो विवादित कर का 30 प्रतिशत तथा अन्य सभी मामलों में विवादित कर का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि वहीं निर्विवादित कर की राशि रूपये 50 लाख के बराबर या उससे कम है तो विवादित कर का 40 प्रतिशत तथा अन्य सभी मामलों में विवादित कर का 60 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसके साथ ही अंतरीय कर पर 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा। उन्होंने सभी करदाताओं से आह्वान किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम में भागीदार बनकर अपने पुराने वैट एरियर को समाप्त करें एवं एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम का लाभ उठाएं।