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केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका HC में खारिज

सत्य खबर/नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दे सकता.

उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन पर फैसला लिया जा सकता है. कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ दायर इस याचिका को खारिज कर दिया.

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या पद पर बने रहने पर कोई कानूनी रोक है? कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. यदि कोई संवैधानिक विफलता है, तो इसे उपराज्यपाल द्वारा देखा जाएगा। उसकी अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति शासन संबंधी निर्णय लेगा। इस तरह कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और इस पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया.

मामला उपराज्यपाल: दिल्ली हाई कोर्ट के संज्ञान में है

हाई कोर्ट ने कहा कि हमने दिल्ली में चल रहे घटनाक्रम पर उपराज्यपाल का बयान अखबारों में पढ़ा है. यह पूरा मामला उनके संज्ञान में है। उन्हें इस मामले को देखने दीजिए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोर्ट राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश नहीं देता है. हम याचिका में लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है कि कोर्ट इस पर कोई आदेश दे.

केजरीवाल जेल से कैसे सरकार चला रहे हैं: याचिकाकर्ता

केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुरजीत कुमार नाम के शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी. सुरजीत का कहना है कि हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी. हम कहते हैं कि वह जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं. हमने उन्हें पद से हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल ही कार्रवाई करेंगे.

केजरीवाल को पद से हटाने की मांग उठ रही है

दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही अरविंद केजरीवाल पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है. बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल को कुर्सी से प्यार हो गया है और भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भी वह पद नहीं छोड़ रहे हैं. केजरीवाल अब तक जेल के अंदर से दो आदेश दे चुके हैं, जिनमें से एक जल विभाग से जुड़ा था. जेल से भेजे गए उनके आदेश पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं

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