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शराब घोटाले मामले: Kejriwal को अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती की सुनवाई

उपरोक्त समाचार के अनुसार, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली के मान्यवर मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal के गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका को चुनौती दी गई। न्यायाधीश Sanjiv Khanna और न्यायाधीश Dipankar Dutta की एक बेंच ने Kejriwal की याचिका की सुनवाई की। इस दौरान, प्रवर्तन निदेशालय के पक्ष से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने Kejriwal के बयान का जिक्र किया। जनरल तुषार मेहता ने कहा, “Kejriwal कहते हैं कि अगर आप झाड़ू को वोट देते हैं, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह संस्था के मुँह पर एक थप्पड़ के समान है।”

तुषार मेहता ने कहा, “अगर न्यायालय इस याचिका को स्वीकार करता है तो यह एक परंपरा बन जाएगी। इसलिए, हम इस याचिका के प्रमुख पक्ष पर पहले अपनी बात रखेंगे।” न्यायाधीश Sanjiv Khanna ने कहा कि याचक कह रहे हैं कि धारा 19 की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इसलिए रिमांड आदेश को कभी भी पारित नहीं किया जा सकता है।

ED ने क्या कहा?

तुषार मेहता ने कहा कि कृपया PMLA की धारा 19 देखें। यह आलेख 227 के तहत धारा 482 के साथ एक याचिका है और मेरा प्रयास होगा कि सभी इस याचिका की ओर न रुखें और यदि इसे माना जाता है और ऐसी कई याचिकाएं दायर की जाएंगी।

तुषार मेहता ने कहा कि PMLA के तहत बड़ी संख्या में गिरफ्तारी होती है। हमने विजय मदनलाल के निर्णय के बाद आंकड़े दिए हैं। इस निर्णय का वर्ष 2022 में था और तब से कुल 313 गिर

फ्तारियाँ हुई हैं। यह अधिनियम 2002 में लाया गया था। हम एकल देश नहीं हैं जहां पैसे का प्रदोषण होता है। वैश्विक अपराध कहानी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं। हमारा कानून FATF के साथ संरेखित है। हर 5 वर्ष में एक पीयर समीक्षा होती है और यह देखा जाता है कि हमारे कानूनी ढांचे क्या हैं और उन्हें कैसे किया गया है। हमारी अंतरराष्ट्रीय उधार लेने की क्रेडिट योग्यता भी इस पर निर्भर करती है।

इसके बाद तुषार मेहता ने Kejriwal के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “Kejriwal कहते हैं कि अगर आप झाड़ू को वोट देते हैं, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था।” इस पर न्यायाधीश Sanjiv Khanna ने कहा कि यह Kejriwal की धारणा है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि Arvind Kejriwal ऐसा कैसे बयान दे सकते हैं? न्यायाधीश Sanjiv Khanna ने कहा कि हम इस मुद्दे में नहीं जाएंगे। हमारा आदेश स्पष्ट है कि Kejriwal को कब सरेंडर करना है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और कानून की शासन का नियम इसी पर चलेगा। हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, Arvind Kejriwal को लोकसभा चुनाव में अंतरिम जमानत देना कोई अपवाद नहीं है और इस निर्णय की गंभीर विश्लेषण स्वागत है। बेंच ने कहा, हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं किया। हमने अपने आदेश में सिर्फ वही बात कही थी जो हमें उचित लगी।

Arvind Kejriwal ने क्या कहा था?

Arvind Kejriwal ने दिल्ली में बुधवार को इंडिया गठबंधन उम्मीदवारों जेपी अग्रवाल और उदित राज के लिए प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह आपके हाथों में है कि मैं जेल जाऊं या नहीं। अगर आप कमल (BJP का प्रतीक) चुनते हैं, तो मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया गठबंधन उम्मीदवार को चुनते हैं, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। ED ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Arvind Kejriwal को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।

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