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DELHI: अरविंद केजरीवाल अभी जेल से नहीं निकलेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहाई प्रक्रिया पर रोक लगाई

DELHI: Enforcement Directorate (ED) ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ अपील की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत अपील को सुनने की स्वीकृति दी और इस मुद्दे पर समीक्षा करने तक निचली अदालत (रौस एवेन्यू कोर्ट) का आदेश लागू नहीं करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को मिली रिहाई पर रोक लगा दी है।

DELHI: अरविंद केजरीवाल अभी जेल से नहीं निकलेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहाई प्रक्रिया पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय में सुनवाई से पहले बॉन्ड नहीं भरा जाएगा

गुरुवार को, दिल्ली के रौस एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। जिसके बाद शुक्रवार को जमानत बॉन्ड भरने के बाद, आदेश Tihar Jail को भेजने का था। हाईकोर्ट में सुनवाई तक, रौस एवेन्यू कोर्ट में रुपये 1 लाख की जमानत बॉन्ड भरा नहीं जाएगा। इस आदेश को हाईकोर्ट की सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया है।

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संजय सिंह ने ED पर सवाल उठाए

केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगने के बाद, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए। अभी तक तो अदालत का आदेश भी नहीं आया है। अगर आदेश की प्रति की कॉपी भी उपलब्ध नहीं है, तो ED ने हाईकोर्ट में किस आदेश का अपील की है?’

इस प्रकार ED के पक्षधरों द्वारा मुकदमे में हजारी

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, ASG राजू और वकील जोहेब हुसैन ने Enforcement Directorate की ओर से मौजूदगी दिखाई। वहीं, अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट की प्रक्रिया में शामिल हुए।

Enforcement Directorate (ED) के वकील ASG SV राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि प्रायोजित अदालत का आदेश अभी तक अपलोड नहीं हुआ है और उसकी शर्तें अज्ञात हैं। ASG राजू ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी को केजरीवाल की जमानत याचिका का पूरा मौका विरोध करने के लिए नहीं दिया गया है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि रिहाई के आदेश को रोक दिया जाए और मामले को जल्दी सुनवाई किया जाए।

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ED ने कही मांग दिल्ली हाईकोर्ट से

Enforcement Directorate (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में जमानत देने वाले निचली अदालत के फैसले को रोक दिया जाए।

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