हरियाणा

भारत देश में 01 जुलाई से लागू हो रहे नए कानूनों के संबंध में थाना मुंशियों को दी ट्रेनिंग

सत्य ख़बर, गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज :

गुरुग्राम पुलिस ने 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए कानूनों के संबंध में अपनी तैयारी कर ली है। इस संबंध में गुरुग्राम पुलिस के सभी अनुसंधान अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है।
वीरवार को इसी पर चर्चा करने के लिए गुरुग्राम के सभी थानों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर व मुंशियों को नए कानून की धाराओं के बारे में ट्रेनिंग दी गई।
आयोजित ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन CCTNS के नोडल अधिकारी प्रियांशु दीवान HPS, सहायक पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम की अध्यक्षता में किया गया। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में कंप्यूटर ऑपरेटर व सहायक मुंशीयों को नए कानून की धाराओं के तहत अंकित होने वाले अभियोगों को CCTNS पर अपलोड करते समय बरती जाने वाली सावधानियां के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान यह भी बताया गया कि जो अभियोग 01 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं और उनका अनुसंधान बकाया है उन अभियोगों पर नए कानून की धाराएं लागू नहीं होंगी। जो अभियोग 01 जुलाई 2024 से अंकित होंगे वह सभी नए कानून की धाराओं के तहत अंकित होंगे।
भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को CCTNS पर किस प्रकार अपलोड करना है और अपलोड करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में DCRB प्रभारी उप-निरीक्षक नरेश तथा सिपाही सुनील कुमार ने विस्तृत जानकारी दी, ताकि CCTNS में भरे जाने वाले मुख्य फॉर्म 11 IIF भरते समय गलतियां ना हो। इस दौरान यह भी बताया गया कि अनुसंधानकर्ता द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजी गई तहरीर को भी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि थाने के कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेवारी पहले से अधिक बढ़ गई है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही में नए कानूनों को कुशलतापूर्वक लागू करके प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से नए कानूनों के बारे में नियमित रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है।
इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में गुरुग्राम पुलिस के थाना के कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक मुंशियो सहित करीब 200 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया।

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