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Delhi Coaching Center Incident: ‘छात्रों की मौत एक दिव्य घटना है’, आरोपी के वकील ने अदालत में प्रस्तुत की दलील

Delhi Coaching Center Incident: दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर स्थित राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपी के वकील ने अदालत में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि यह दुर्घटना एक ‘दिव्य घटना’ थी। अदालत ने चारों आरोपियों के वकीलों को 12 अगस्त तक अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया है। इस दुर्घटना के बाद पूरे देश में सवाल उठे थे।

आरोपी के वकील की दलीलें

आरोपियों के वकील ने दावा किया कि अगर नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाई होती, तो इस घटना को रोका जा सकता था। वकील ने कहा कि बेसमेंट को लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, बल्कि यह छात्रों के लिए कक्षाओं से पहले प्रतीक्षा क्षेत्र के रूप में था।

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वकील ने कहा कि लीज डीड में लाइब्रेरी का कोई उल्लेख नहीं था, बल्कि इसे कोचिंग के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का उल्लेख था। उन्होंने दावा किया कि घटना से कुछ दिन पहले, अग्निशामक विभाग ने परिसर का निरीक्षण किया था और रिपोर्ट में कहा गया था कि बेसमेंट को स्टोरेज के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा था और भवन को शैक्षिक केंद्र के रूप में चलाने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त माना गया था।

वकील की दलील

वकील ने यह भी कहा कि सुसंगत हत्या की धारा को लागू करने के लिए, अपराध करने का ज्ञान और इरादा होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनके ग्राहकों ने ऐसा प्रॉपर्टी दी थी कि वे एक बेसमेंट बनाएंगे और जब बारिश होगी तो किसी की मौत हो जाएगी। वकील ने न्यायाधीश को बताया कि चारों आरोपी गिरफ्तारी से भागे नहीं थे, बल्कि घटना की जानकारी मिलने पर स्वयं पुलिस स्टेशन गए थे।

CBI का जवाब

सुनवाई के दौरान, CBI के वकील ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। इससे पहले, तिस हज़ारी कोर्ट ने चारों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को CBI के सुपुर्द कर दिया था।

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