Karnataka CM Siddaramaiah: कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ीं, MUDA मामले में अभियोजन की मंजूरी दी गई
Karnataka CM Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले मामले में अभियोजन की अनुमति दे दी है। सूत्रों के अनुसार, आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। राज्यपाल ने अब्राहम की शिकायत के आधार पर यह अनुमति दी है।
मुख्यमंत्री हाई कोर्ट में चुनौती देंगे
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्यपाल थावरचंद गहलोत की इस अनुमति को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इस संबंध में सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इस बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है।
राज्यपाल शिकायतकर्ता से मिलेंगे
सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल ने आज दोपहर 3 बजे अब्राहम से मिलने का समय दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि अभियोजन की अनुमति के संबंध में राजभवन से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री पर लगे आरोप
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि उन्होंने MUDA द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि का एक हिस्सा अपनी पत्नी के नाम स्थानांतरित किया। यह भूमि मैसूर के एक पॉश इलाके में है, और इसकी बाजार कीमत उनकी अपनी भूमि से कहीं अधिक है। हाल ही में, बीजेपी ने इस मामले में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बेंगलुरु से मैसूर तक एक पदयात्रा भी निकाली थी।
राज्यपाल ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था
वकील-कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की याचिका के आधार पर, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें मुख्यमंत्री से आरोपों का जवाब देने और यह बताने के लिए कहा गया था कि उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति क्यों न दी जाए। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को इस नोटिस को वापस लेने की सलाह दी थी और राज्यपाल पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।
यह मामला अदालत तक भी पहुंच चुका है। एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) वैकल्पिक भूखंड आवंटन घोटाले से संबंधित दो निजी शिकायतों की सुनवाई 20 अगस्त तक स्थगित कर दी है। अब्राहम की याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी। अदालत, दो कार्यकर्ताओं स्नेहमयी कृष्णा और टीजे अब्राहम द्वारा दायर निजी शिकायत की स्वीकार्यता के मामले की सुनवाई कर रही है।
यह मामला MUDA घोटाले से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर शहर के कीसरूर में कथित तौर पर अवैध रूप से अधिग्रहित तीन एकड़ और 16 गुंटा कृषि भूमि के लिए एक पॉश इलाके में वैकल्पिक भूखंड मिला था। सिद्धारमैया ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है।