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Actor Siddiqui ने यौन उत्पीड़न मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद जब Actor Siddiqui का नाम इसमें जुड़ा, तो हर कोई हैरान रह गया। हालांकि, सिद्दीकी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकारा है। ताज़ा ख़बर यह है कि अब वह फ़रार हैं। मंगलवार को केरल हाईकोर्ट ने सिद्दीकी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, बुधवार को सिद्दीकी ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

केरल हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता सिद्दीकी की यौन उत्पीड़न मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और उचित जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ अनिवार्य है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी बताया कि सिद्दीकी ने इस घटना को पूरी तरह से नकार दिया है, जिससे अब तक उनका पोटेंसी टेस्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि सिद्दीकी गवाहों को डरा सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

सिद्दीकी की याचिका में क्या है?

सिद्दीकी ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि शिकायतकर्ता महिला ने 2019 से ही उनके खिलाफ उत्पीड़न और झूठे आरोपों का एक लंबा अभियान शुरू कर रखा है। अभिनेता सिद्दीकी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए हैं। सिद्दीकी के वकील का कहना है कि यह मामला व्यक्तिगत प्रतिशोध और झूठी शिकायतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अभिनेता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है।

मामले की पृष्ठभूमि

मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद यह मामला खासा चर्चित हो गया। आरोप लगाने वाली महिला ने यह दावा किया है कि सिद्दीकी ने उसके साथ लंबे समय से यौन उत्पीड़न किया है, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। यह मामला 2019 से चल रहा है, और अब जाकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा।

Actor Siddiqui ने यौन उत्पीड़न मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

हाईकोर्ट का निर्णय

केरल हाईकोर्ट ने सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का हिरासत में पूछताछ होना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक मामले की गहन जांच नहीं हो जाती, आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देना सही नहीं होगा। इसके अलावा, अदालत ने सिद्दीकी के संभावित गवाहों को डराने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका जताई।

सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय

हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद, सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और उम्मीद जताई है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब आने वाले दिनों में सुना जाएगा।

फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के मामलों का बढ़ता खतरा

यह मामला केवल अभिनेता सिद्दीकी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मलयालम फिल्म उद्योग के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के कई मामलों ने यह साबित किया है कि यहां भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। हालांकि, सिद्दीकी ने आरोपों को खारिज किया है, फिर भी इस मामले ने फिल्म उद्योग में कार्य करने वाले अन्य लोगों को भी सतर्क किया है।

आगे की कानूनी प्रक्रिया

अब जबकि सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, देखना होगा कि अदालत क्या निर्णय लेती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अब यह तय होगा कि सिद्दीकी को अग्रिम जमानत मिलेगी या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच, पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि सही निर्णय लिया जा सके।

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