हरियाणा सूचना आयोग ने RTI में समय पर सूचना नहीं देने पर MCG के दो अधिकारियों पर ठोका 75K जुर्माना।
सत्य ख़बर, गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समय पर मांगी गई सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने निगम के दो अधिकारियों पर एक्ट का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम के एक्शन संजीव कुमार व निजेश कुमार पर आरटीआई कार्यकर्ता सुखबीर सिंह हीरानगर की द्वितीय अपील पर सुनवाई करते हुए लापरवाही बरतने पर 75000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने वर्ष 2022 में नगर निगम से उनके वार्ड में निर्मित सड़क से संबंधित जानकारी उक्त एक्ट के तहत मांगी थी। लेकिन नगर निगम के जन सूचना अधिकारी ने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जिससे हताश होकर जब आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना प्राप्त करने के लिए हरियाणा सूचना आयोग चण्डीगढ़ में द्वितीय अपील दायर कर सूचना उपलब्ध कराने की गुहार लगाई थी। वहीं अधिकारियों से अन्य जानकारी भी मांगी थी। जिसपर सूनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त प्रदीप कुमार शेखावत ने नगर निगम गुरुग्राम के दो अधिकारियों पर 25000+ 50000 का जुर्माना लगाया है। जो दोनों अधिकारियों के वेतन से काटा जाएगा।
बता दें कि राज्य सूचना आयोग द्वारा निगम अधिकारियों जुर्माना लगने का पहला ही मामला नहीं है, इससे पहले भी गुड़गांव नगर निगम के कई जन सूचना अधिकारियों पर आयोग जुर्माना लगा चुका है। लेकिन फिर भी नगर निगम में बैठे भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारी सूचना आयोग के डंडे से भी नहीं डर रहे हैं। जिससे निगम अधिकारियों के खिलाफ दर्जनो अपील सूचना आयोग पहुंची हुई है।