Haryana News : होली के दिन पवन की हत्या के दो दोषियों को उम्र कैद
सत्य खबर, पानीपत ।
होली के दिन 33 वर्षीय पवन की हत्या के मामले में अदालत ने निर्णय सुनाते हुए आज दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस बारे में इस मामले में पीडि़त पक्ष से केस लड़ रहे सीनियर अधिवक्ता मनोज शर्मा ने मुकदमे कि जानकारी देते हुए बताया कि राजबीर पुत्र कासीराम निवासी वधावा राम कालोनी पानीपत व राजबीर का मौसा हीरा लाल व राजबीर का दोस्त मुकेश पुत्र जो कि पड़ोसी है जो ये तीनों राजबीर के दोस्त पवन पुत्र राजिंन्द्र के घर निवासी डाबर कालोनी कुटानी रोड पर घर होली खेलने गए थे। होली खेलने के बाद पवन मोटर साईकिल पर आ रहा था तो शिव गौरी फैक्ट्ररी के पास नजदीक देशराज कालोनी पहुंचे तो हमारे दो लडक़े अपनी मोटरसाईकिल पर सवार थे। उनकी मोटरसाईकिल को मामूली साइड लगने पर उन्होंने पीडि़त के साथ गाली गलौच करते हुए एक आरोपी लडके ने दूसरे आरोपी से कहा सिदार्थ इनको चाकू मारो। सिद्धार्थ ने अपने पेंट की जेब से बटन वाला चाकू निकालकर पवन के पेट में मारा। साथी पवन का बचाव करने लगे तो आरोपी सिद्धार्थ ने फिर अपने हाथ लिए चाकू मुकेश के हाथ और झांग पर चाकू से लगातार कई बार जानलेवा हमला किया। वहीं झगडे को देखकर वहाँ भीड़ इक्क्ठा हो गई जो सिद्धार्थ नाम के आरोपी ने दूसरे अपने साथी आरोपी को अजय पुकार कर कहा कि अब यहां से भाग ले जो वे दोनों आरोपी अपनी मोटरसाईकिल लेकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। राजबीर ने आरोपियों का मोटरसाईकिल नंबर एचआर 06 एडब्ल्यू 3515 मार्का हीरो स्प्लेंडर था। वहीं सूचना मिलने पर पवन के परिजन मौके पर पहुंचे थे तथा घायल पवन और मुकेश को सरकारी हस्पताल पानीपत ले गए थे। जहां डाक्टरों ने पवन को चैकअप के बाद मृत घोषित कर दिया था व घायल मुकेश की हालत गंभीर होने पर रोहतक रेफर कर दिया था। एडवोकेट मनोज शर्मा ने बताया थाना किला पुलिस ने राजबीर की शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोपियों को पेश कर दिया था। आरोपियों ने अपने वकील के मध्य से जमानत अप्लीकेशन पूर्व पानीपत के न्यायलय रहे न्यायधीश प्रवीण कुमार एडीजे की न्यायलय में लगाई थी। जिसे उन्होंने खारिज कराया था। वहीं इस मामले में गत 19 नवबंर को न्यायधीश ने मृतक पवन व घायल मुकेश के एडवोकेट मनोज शर्मा व आरोपी सिदार्थ व अजय के दोनों वकीलों की अंतिम बहस सुनी थी। जिसके बाद आज न्यायधीश डा.नरेश कुमार सिंघल एडीजे एडीशनल सेशन जज ने मृतक व घायल के सीनियर अधिवक्ता मनोज शर्मा की पैरवी के आधार पर व 17 ग्वाहों व तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।