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Wakf Amendment Bill: अमृतसर में बढ़ी हलचल, संपत्तियों पर कानूनी जंग

Wakf Amendment Bill: वक्फ बोर्ड की स्थापना विभाजन के बाद की गई थी और इसने देश के विभिन्न हिस्सों में संपत्तियों का कब्जा किया था। अगर इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग किया जाता तो विभाजन के दो दशकों में देश में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रोजगार सृजन संस्थान बन सकते थे।

अमृतसर में वक्फ बोर्ड की 1400 संपत्तियाँ

अमृतसर में वक्फ बोर्ड के तहत 1400 संपत्तियाँ हैं, जिनकी कीमत अरबों रुपए में है। इनमें से 30 संपत्तियाँ जलियांवाला बाग, श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। यह संपत्तियाँ विभाजन से पहले मुसलमानों के द्वारा बनाई गई थीं।

अजनाला में वक्फ बोर्ड की सबसे अधिक संपत्तियाँ

अजनाला में वक्फ बोर्ड के तहत 834 संपत्तियाँ हैं, जो मुख्यतः कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। इन संपत्तियों से जो किराया मिलता था, वह इमामों के वेतन के रूप में उपयोग होता था। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड संघर्ष मोर्चा ने इसका स्वागत किया।

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वक्फ बोर्ड के प्रभाव और दुकानदारों का राहत

वक्फ बोर्ड की ओर से दुकानदारों पर दबाव और किराए की रोक के बाद दुकानदारों को राहत मिली है। वक्फ बोर्ड संघर्ष मोर्चा ने यह निर्णय स्वागत योग्य बताया और दुकानदारों को वक्फ बोर्ड के हस्तक्षेप से मुक्ति दिलाने की बात की है।

धार्मिक स्थल और कानूनी विवाद

गुरुनगरी में स्थित जामा मस्जिद और शहर में अन्य धार्मिक स्थल, जैसे जन मोहम्मद मस्जिद, खैरुद्दीन मस्जिद और हमजा शरीफ मस्जिद, वक्फ द्वारा नियंत्रित हैं। इन धार्मिक स्थलों पर दुकानों और संपत्तियों के मामले में कई कानूनी विवाद चल रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की गतिविधियों से जुड़े हैं।

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