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जेल में बंद अपने समधी दिलबाग सिंह को लेकर अभय चौटाला ने कहीं यह बड़ी बात

सत्य खबर, चंडीगढ़ ।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद यमुनानगर के पूर्व MLA दिलबाग सिंह के समर्थन में खुलकर समधी अजय चौटाला आ गए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यमुनानगर में यह ऐलान करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दुरुपयोग कर रही है।

उन्होंने कहा कि अगर फर्जी मामला दर्ज हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीदवार बदल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता या कार्यकर्ता ऐसे छापों से डरने वाले नहीं हैं। लोग हमारे साथ हैं और हरियाणा में INLD ही सरकार बनाएगी। दिलाबाग सिंह 2009 से 2014 तक यमुनानगर से विधायक रहे हैं। उन्हें जिले में बाहुबली नेता माना जाता है, इनका ट्रांसपोर्ट और माइनिंग को लेकर बड़ा बिजनेस है।

दिलबाग सिंह 48 साल के हैं। उन्होंने 2009 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। बताया जा रहा कि उनके पूर्वज पहलवानी करते थे। INLD नेता अभय चौटाला इनके समधी हैं। दिलबाग की बेटी की शादी अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला से हुई है। दिलबाग सिंह ने 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। 2019 के चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे थे।

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2009 में चुनाव में इन्होंने अपनी सपंति 9.23 करोड़ रुपए के करीब बताई थी। दिलबाग सिंह ने साल 1994 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की थी।

हाईकोर्ट में चल रहा है केस
यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार करने के आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका के अनुसार हाईकोर्ट उसे तुरंत हिरासत से रिहा करने का निर्देश दे, क्योंकि उसे हिरासत में रखना कानून और न्याय के लिए उचित नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता पूर्व विधायक हैं, इसलिए इस मामले में सुनवाई का रोस्टर हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच को सौंपा गया है।

यमुनानगर में अवैध खनन, NGT के नियमों का उल्लंघन और धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व MLA दिलबाग सिंह समेत 13 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई ED के जॉइंट डायरेक्टर नवनीत अग्रवाल की शिकायत पर की है। अवैध खनन मामले में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह पर यह तीसरी FIR है।

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ED के जॉइंट डायरेक्टर नवनीत अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक के नाम दी शिकायत में बताया कि NGT ने 18 नवंबर 2022 को आदेश दिए थे कि तीन खनन फर्म पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और अवैध खनन करने की दोषी हैं। इनमें दिल्ली रायल्टी कंपनी, मुबारिकपुर रायल्टी कंपनी और डेवलपमेंट स्ट्रेटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

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