Ankita Bhandari case: तीन साल की लंबी लड़ाई का अंत! आया कोर्ट का फैसला दोषी साबित हुए अंकिता के हत्यारे, अब सजा पर सबकी निगाहें

Ankita Bhandari case: कोटद्वार उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में करीब तीन साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ था और अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषियों पर अपना फैसला सुना दिया है।
तीनों आरोपी दोषी करार जल्द सुनाई जाएगी सजा
अंकिता हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। तीनों पर सजा का ऐलान जल्द होगा। करीब दो साल आठ महीने तक चली सुनवाई में 47 गवाहों के बयान हुए। एसआईटी ने कुल 97 गवाह बनाए थे लेकिन 47 मुख्य गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा और लोगों की भीड़
इस हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों की भीड़ कोर्ट के बाहर जुटी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। अंकिता के परिवार की मांग है कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए।
कौन थी अंकिता और क्यों हुआ था यह हत्याकांड
19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर इलाके के वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। सितंबर 2022 में उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका शव एक हफ्ते बाद चीला नहर से मिला। पुलिस ने पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था।
32 महीनों में क्या हुआ केस में
अंकिता की हत्या के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल भेज दिया गया और वे अभी तक सलाखों के पीछे हैं। एसआईटी ने मामले की जांच की और आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ। सरकार ने परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी।