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आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना,

सत्य खबर/नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री को बड़ा झटका लगा है। डूंगरपुर मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है. रामपुर के डूंगरपुर में मकान ढहाने के चर्चित मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को धारा 452 के तहत 7 साल की सजा और ₹5,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है. धारा 427 में 2 साल कैद और ₹1 लाख जुर्माना और धारा 504, 506 में 2 साल कैद और ₹100000 जुर्माना। इसके अलावा रामपुर शहर के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक आले हसन खान और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अज़हर अहमद खान समेत तीन लोगों को धारा 452 के तहत 5 साल की कैद और ₹200000 जुर्माना और धारा 427, 506, 504 के तहत एक-एक साल की सजा सुनाई गई. और उन्हें 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. यह सजा रामपुर के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट सेशन ट्रायल डॉ. विजय कुमार की अदालत ने सुनाई।

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आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेता और रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह गंभीर मामला है. यह लूट का मामला था. कोर्ट का फैसला बेहद ऐतिहासिक है. इस फैसले से उन लोगों, सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों को होश आना चाहिए जिन्होंने सरकार में बड़े लोगों को खुश करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।

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