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Haryana News: हरियाणा के इस जिले में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक, जानें वजह

Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा झज्जर जिले के बादली हल्के में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है। प्रशासन की तरफ से बादली क्षेत्र में जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बादली के विभिन्न गांव में बिना लाइसेंस, CLU और NOC प्राप्त अवैध कॉलोनी का विकास किए जाने के मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरु की गई थी।

हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान Haryana News

अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बादली क्षेत्र में जितने भी अवैध रूप से जमीन है उनकी खरीद फरोख्त पर बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई भी काम न होने दे। इस खसरा नंबरों के नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड प्रदाशन करके और इन नंबरों में किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया गया था अगर आप भी इस प्रकार की खबरों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। Haryana News

इन खसरा नंबरो पर लगाई गई रोक Haryana News

प्रशासन की तरफ से याकूबपुर के खसरा नंबर 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1 दादरी तोय के खसरा नंबर 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4एमआईएन, 7एमआईएन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 106//3, 9, 10, 63//9, 46//23/2, 61//3, 103//10/2/1, 104//6/1, 111//13/1/2, 20/2, 21, 20/1, 16, 17/2, 24/1/1, 25/1, 12, 8/2, 9/2 श्योजीपुरा के खसरा नंबर 24//13, 14, 18, 26 तथा औरंगपुर के खसरा नंबर 37//11 पर किसी भी प्रकार की सेल डीड, विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी या पूर्ण भुगतान समझौते को पंजीकृत करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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