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Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को भी हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन

Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की योजना शुरू की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। Haryana Pension

इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा, खासकर थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के प्रमाण पत्रों का। Haryana Pension

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दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension

इन लोगों को मिलेगी पेंशन

  1. लोकोमोटर विकलांगता
  2. कुष्ठ रोगी
  3. सेरेब्रल पाल्सी
  4. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
  5. अंधापन
  6. कम दृष्टि
  7. सुनने की अक्षमता
  8. भाषा विकलांगता
  9. बौद्धिक विकलांगता
  10. विशिष्ट सीखने की विकलांगता
  11. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
  12. मानसिक बीमारी
  13. क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
  14. मल्टीपल स्क्लेरोसिस
  15. पार्किंसंस रोग
  16. स्किल सेल रोग
  17. शारीरिक अपंगता
  18. हीमोफीलिया
  19. थैलेसीमिया
  20. एसिड अटैक पीड़ित
  21. बौना

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