Bribe Case: हरियाणा पुलिस का कर्मचारी 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार, SHO की भी जांच होगी

Bribe Case: हरियाणा में एसीबी हिसार की टीम ने आरोपी उप निरीक्षक सुरेश कुमार तफतीशी अधिकारी थाना लाखनमाजरा जिला रोहतक को 1,00,000/- रूपये (एक लाख रू.) नकद राशी बतौर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।
इस सम्बन्ध में आरोपी सुरेश कुमार उपरोक्त के विरूद्व अभियोग संख्या 9 दिनंाक 30.3.2025, धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 व 308(2) बी.एन.एस. 2023 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया तथा इस प्रकरण में एस.एच.ओ. थाना लाखनमाजरा की संलिप्तता बारे भी तफतीश की जा रही है।
शिकायतकर्ता ने एसीबी, हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका दोस्त राजेश उर्फ मोनू निवासी बडवाली ढाणी हिसार को रहने वाला है तथा राजेश का दोस्त संजय निवासी लुधियाना थाना लाखनमाजरा में घी की फैक्ट्री के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा न. 31 दिनांक 22.2.2025 के सम्बन्ध में पकडा हुआ है। (यह अभियोग निरीक्षक समरजीत, एस.एच.ओ. थाना लाखनमाजरा की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है) दिनंाक 29.3.2025 को वह राजेश के साथ संजय को मिलने थाना लाखनमाजरा गये तथा मुकदमा के तफतीशी अधिकारी उप निरीक्षक सुरेश कुमार से मिले।
उप निरीक्षक सुरेश कुमार तफतीशी अधिकारी द्वारा उसके दोस्त संजय के साथ मारपीट करने, उसकी मुकदमा में मदद करने व संजय को उपरोक्त दर्ज मुकदमा न. 31/2025 में झुठा न फसंाने की एवज में उससे 5,00,000/-रू. नकद राशी बतौर रिश्वत की मांग की गई।
इसके उपरान्त उसके आरोपी उप निरीक्षक सुरेश कुमार के बीच में एक 1,00,000/-रू. में बातचीत तय हो गई तथा उसी दिन दिनांक 29.3.2025 को उसके द्वारा आरोपी सुरेश कुमार को 50,000/-रू. राशी नकद व 50,000/-रू. राशी आरोपी के लडके सुनील कुमार को गूगल-पे (मोबाईल न. 89502-10296) के माध्यम से दी गई है।
दिनंाक 30.3.2025 को उसके पास आरोपी सुरेश कुमार का दोबारा फोन आया जिसने उससे 1,20,000/-रू. (एक लाख बीस हजार रू.) राशी रिश्वत की दोबारा मांग की गई। उसके व आरोपी सुरेश कुमार उपरोक्त के बीच 1,00,000/-रू. नकद ओर बतौर रिश्वत राशी बारे बातचीत तय हुई है।
एसीबी, की हिसार टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये आरोपी सुरेश कुमार तफतीशी अधिकारी थाना लाखनमाजरा को शिकायतकर्ता से 1,00,000/-रू. नकद राशी बतौर रिश्वत लेते सुनारियां चौक रोहतक से रिश्वत राशी सहित रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया तथा शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को इस प्रकरण में पहले दी गई 50,000/-रू. रिश्वत राशी को भी रिकवर कर लिया गया है।
यह पूरी कार्यवाही गवाहो के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है तथा इस कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है।