Haryana
हरियाणा पॉल्युशन बोर्ड द्वारा जिले के सभी 188 स्टोन क्रेशर्स को जारी किए गए नोटिस

सत्य खबर, हरियाणा
हरियाणा पॉल्युशन बोर्ड द्वारा जिले के सभी 188 स्टोन क्रेशर्स को नोटिस जारी किए गए है।जानकारी के अनुसार कुछ इकाइयां एपीसीएम के मानदंडों का उलंघन कर चलाई जा रही थी लेकिन विभाग ने सभी को ये नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।विभाग का कहना है कि ये एक रूटीन की प्रक्रिया है ।जिसमे सबको 15 दिन का समय दिया गया कि सभी अपने क्रेशर की लेटेस्ट रिपोर्ट भेजे।अगर रिपोर्ट नही आती तो उसके अनुसार आगे की कारवाई की जाएगी।फिलहाल सबसे फ़ोटो के साथ लेटेस्ट स्टेस्टस मांगा गया है।
स्टोन क्रेशर्स को दिए इन नोटिस के द्वारा 2016 को जारी अधिसूचना में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कि क्या उस इकाई ने एपीसीएम स्थापित किया है या नहीं, यह जांचने के लिए हरियाणा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड यमुनानगर के क्षेत्रीय कार्यालय ने सबको नोटिस दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 11 मई 2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार, पीस और स्क्रीनिंग साइटों पर एक कवर शेड होना चाहिए, 50 मीटर लंबाई और 16 फीट की ऊंचाई की एक दीवार तोड़ने वाली दीवार,और इकाई के परिसर के भीतर वाहनों की आवाजाही के लिए धातुयुक्त सड़क का निर्माण और रखरखाव।कई अन्य शर्तों को पूरा करने के अलावा, स्टोन क्रेशर की परिधि के साथ वृक्षारोपण (दो पंक्तियों) को धूल उत्सर्जन से युक्त करना आवश्यक है।
इस मामले में हरियाणा पॉल्युशन बोर्ड यमुनानगर के क्षेत्रीय अधिकारी, निर्मल कुमार ने कहा कि एपीसीएम के मानदंडों के उल्लंघन को रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना एक नियमित प्रक्रिया थी।
हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। इकाइयों में एपीसीएम के उल्लंघन की जांच के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन इकाइयों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जो फोटोग्राफिक सबूत के साथ संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने में सक्षम होंगी।इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है कि सभी अपने अपने स्टोन क्रेशर का स्टेटस फोटोग्राफ के साथ भेज दे।हमारा ये नोटिस इसलिए है कि सभी अपना लेटेस्ट स्टेटस भेज दे।
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