हरियाणा

अदालत ने पुराने रंजिश में हत्या करने पर 05 आरोपीयों को दी उम्र कैद व जुर्माने की सजा

सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज :

Haryana News: चंडीगढ़ MLA हॉस्टल में बम की धमकी, पुलिस ने किया तलाशी अभियान
Haryana News: चंडीगढ़ MLA हॉस्टल में बम की धमकी, पुलिस ने किया तलाशी अभियान

गुरुग्राम जिले की एक अदालत में वर्ष 2021 के एक हत्या मामले में पांच आरोपियों को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस चौकी ग्वाल पहाड़ी को 20 मई2021 को एक सूचना बंधवाड़ी गाँव में एक प्लॉट में पहाड़ी पर बने कमरे में संदीप उर्फ कालू निवासी गाँव बंधवाड़ी का शव पड़े होने की मिली थी।
पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो मृतक के पिता ने पुलिस को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि दिनाँक 17.05.2021 की रात को समय करीब 01 बजे इनके गाँव का ही एक लड़का आया और इसके बेटे संदीप को अपने साथ ले जाने के लिए आवाज देने लगा। जब इसके बेटे ने उसकी बात नही सुनी तो उसने कहा या तो साथ चल वरना तुझे जान से मार दूँगा। उसके बाद इसका बेटा संदीप उर्फ कालू बाहर आ गया और उस लड़के को वहां से भगा दिया। उसके बाद अगले दिन फिर एक लड़का इसके बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए आया और इसका बेटा उसके साथ ताश खेलने चला गया। जब देर रात तक इसका बेटा घर वापस नही आया तो यह अगले दिन सुबह अपने बेटे को ढूंढने सूरजमल के खाली प्लॉट में बने कमरे पर गया जहां इसका बेटा लहूलुहान हालात में पड़ा था तथा इसके बेटे के सिर पर व पैरों में चोटों के निशान थे। शिकायत पर थाना डीएलएफ फेज-1,गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिसमें सिर में चोटें मारकर हत्या करने की वारदात को अन्जाम देने में शामिल रहे 02 आरोपियों व हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सहित 03 आरोपियों को दिनाँक 20.05.2021 को गाँव बंधवाड़ी, गुरुग्राम से काबू किया, जिनकी पहचान गाँव बंधवाड़ी, गुरुग्राम के निवासी दिनेश उर्फ मेजर, जगबीर, प्रवीन ,रोशन उर्फ कपिल ,सुखबीर उर्फ सुखा निवासी गांव बंधवाडी, गुरुग्राम को अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने पुछताछ में पता चला कि दिनेश उर्फ मेजर के साथ पुराने झगड़े की रंजिश व ताश खेलते समय आपसी गाली-गलौच के कारण वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस अनुसन्धान मे आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए, जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एडीजे तरुण सिंघल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया देते हुए धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद व 10/10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा, धारा 120B के तहत 06 महीने के कठोर कारावास की सजा तथा धारा 201 IPC के तहत 01 वर्ष कैद व 01 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Ambala Blackout: हर रात 10 घंटे अंधेरा, अंबाला में युद्ध के साए में लिया गया बड़ा फैसला!
Ambala Blackout: हर रात 10 घंटे अंधेरा, अंबाला में युद्ध के साए में लिया गया बड़ा फैसला!

Back to top button