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जब आप प्रकट होंगे तो ही जान पाएंगे… Delhi High Court ने Kejriwal को ED के समन पर कोई राहत नहीं दी

प्रवर्तन निदेशालय शराब घोटाला मामले में Delhi के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal से पूछताछ करना चाहता है. जांच एजेंसी अब तक Kejriwal को 9 बार समन भेज चुकी है, लेकिन CM ED के सामने पेश नहीं हुए. Kejriwal ने ED के समन को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है. Kejriwal की याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, Arvind Kejriwal को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि जब आप ED के सामने पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

कोर्ट में Arvind Kejriwal की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की. Delhi High Court ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए. इस पर Kejriwal के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी किए गए थे. हमने सभी पर जवाब दाखिल किया. हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं. अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ी सुरक्षा की जरूरत है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ED को समन जारी करने की मांग की.

सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेज दिए हैं. उन्होंने एजेंसी से पूछा कि क्या उन्हें गवाह या आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है. इस पर Delhi High Court ने कहा कि जब आप पेश होंगे तभी पता चलेगा. कोर्ट ने Arvind Kejriwal से पूछा कि आपको ED के सामने पेश होने से कौन रोक रहा है. वे आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, कारण बताने पर ही आपको गिरफ्तार करेंगे। हमने कई मामले देखे हैं.

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सुनवाई के बाद BJP ने क्या कहा?

High Court में सुनवाई के बाद Delhi BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि Arvind Kejriwal की अर्जी पर कोर्ट की शुरुआती सुनवाई से साफ है कि ED के सभी समन वैध हैं. ये समन केजरीवाल के निजी थे. उनकी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. Kejriwal को कोर्ट में पेश होना चाहिए. अगर वह सच्चे हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि CM Kejriwal ने ED एक्ट की कई धाराओं को चुनौती दी है. 9 समन को चुनौती दी गई. ED के विरोध के बावजूद कोर्ट ने ED से जवाब मांगा है.

आपको बता दें कि ED ने Kejriwal को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है. यह ED का 9वां समन है. जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत Kejriwal को पूछताछ के लिए बुलाया है।

मुख्यमंत्री ने बार-बार इन समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। यह मामला 2021-22 के लिए Delhi सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज की और इसके आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की।

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