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Supreme Court में ED का एफिडेविट: Kejriwal की गिरफ्तारी को न्यायित माना, कहा- नेता और अपराधी में अंतर करना गलत

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Delhi के CM Arvind Kejriwal की एक याचिका का विरोध करते हुए Supreme Court में हलफनामा दायर किया है. बुधवार को दाखिल हलफनामे में उन्होंने Delhi की एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Kejriwal को मुख्य साजिशकर्ता बताया है. साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कई समन जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने सहयोग नहीं किया है.

नौ बार समन भेजा गया

ED ने Kejriwal की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि Kejriwal ने Delhi सरकार के मंत्रियों, AAP नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। वहीं, हलफनामे में यह भी कहा गया कि Delhi के मुख्यमंत्री को नौ बार तलब किया गया, लेकिन वह पेश नहीं हुए.

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हिरासत को बरकरार रखा गया

गौरतलब है कि Kejriwal ने Delhi हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को बरकरार रखा गया था. Supreme Court ने Kejriwal की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए ED को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा था कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी.

सामान्य अपराधियों के साथ अलग व्यवहार करना मनमाना होगा।

हलफनामे में कहा गया है कि सामग्री के आधार पर अपराध करने पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकती। गिरफ्तारी के मामले में किसी राजनेता के साथ सामान्य अपराधी से अलग व्यवहार करना मनमाना होगा और गिरफ्तारी की शक्ति का उल्लंघन होगा।

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले का दोषी

हलफनामे में कहा गया है कि IO के पास मौजूद सामग्री से पुष्टि हुई है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी हैं। ED का कहना है कि Kejriwal को उचित तरीके से गिरफ्तार किया गया है, किसी दुर्भावनापूर्ण या बाहरी कारणों से नहीं। एजेंसी ने कहा कि वह इस बात से साफ इनकार करती है कि गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी।

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