राष्‍ट्रीय

ईडी के डर से हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल ने मांगी यह छूट

Fearing ED, Kejriwal reached the High Court and asked for this exemption.

सत्य खबर,नई दिल्ली ।शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है. इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्होंने कोर्ट से ये मांग की है कि ईडी उनके खिलाफ कठोर एक्शन न ले. मतलब ईडी उन्हें गिरफ्तार न करे, इसके लिए निर्देश देने की मांग की है. अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका में कहा गया है कि वो जांच और पूछताछ में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी कठोर एक्शन ना ले.

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत की कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होगी. बता दें कि आबकारी मामले में ईडी अभी तक अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है. ईडी ने 9वां समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के सभी समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन बुधवार को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिली थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगते हुए 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट 22 अप्रैल को उस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

कल दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ?

केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है. केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? उन्हें कॉल अटेंड न करने से कौन रोक रहा है? इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, अरविंद केजरीवाल ईडी का सामना करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें इस बात की आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. अगर सुरक्षा दी गई तो वह पेश हो जाएंगे.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया है. मगर वो आज भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होंगे. ईडी के समन पर सिंघवी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो इस बात की गारंटी दे कि गिरफ्तारी नहीं होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या केजरीवाल कल ईडी के सामने पेश होंगे. इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा ”नहीं”.

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