हरियाणा

गुरुग्राम की एडीजे अदालत ने आटों चालक की हत्या मामले में आरोपीयों को सुनाई उम्र कैद ।

सत्य ख़बर,गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज:

गुरुग्राम की एक अज अदालत ने साल 2021 में एक ऑटो चालक की हत्या के मामले में आरोपी याकूब और सोनिया उर्फ जुगनी, को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

*क्या था मामला:*

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गुरुग्राम के घाटा गांव में 27 सितंबर 2021 को एक ऑटो चालक आसिफ की रॉड से मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर मृतक को घटनास्थल पर पाया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि हत्या एक महिला और पुरुष ने की थी।

*पुलिस की जांच और कार्रवाई:*
गुरुग्राम पुलिस ने याकूब (28) और सोनिया उर्फ जुगनी (28) को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गहन जांच करते हुए चार्जशीट दाखिल की। अदालत में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

*अदालत का फैसला :*
एडिशनल सेशन जज श्री तरुण सिंघल की अदालत ने दोनों आरोपियों को IPC की धारा 302 और 34 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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