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Haryana fasal Bima Yojana: हरियाणा के किसानों  की बल्ले – बल्ले, ये गजब योजना हुई शुरू

हरियाणा सरकार ने किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (MBBY) जैसी योजनाएँ लागू की हैं।

 

हरियाणा सरकार ने किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (MBBY) जैसी योजनाएँ लागू की हैं।

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

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यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। गैर-ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है, जबकि ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है। गैर-ऋणी किसानों को बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि दस्तावेज़, फसल बुआई प्रमाण पत्र आदि जमा करने होते हैं।

 

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (MBBY):

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यह योजना बागवानी फसलों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें सब्जियों और मसालों के लिए प्रति एकड़ प्रीमियम राशि ₹750 और फलों के लिए ₹1000 निर्धारित की गई है। नुकसान की स्थिति में सब्जियों और मसालों के लिए न्यूनतम मुआवजा ₹15,000 से अधिकतम ₹30,000 प्रति एकड़, जबकि फलों के लिए न्यूनतम ₹20,000 से अधिकतम ₹40,000 प्रति एकड़ तक का प्रावधान है।

 

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसलों का बीमा समय पर करवाएँ ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित हो सके। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर भी विजिट कर सकते हैं।

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