हरियाणा

Haryana High Court ने यूट्यूबर एल्विश यादव को राहत दी, इस मामले में FIR रद्द हो गई

यूट्यूबर Elvish Yadav को Haryana High Court से राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने इस शर्त को निर्धारित किया है कि उसके सहयोगियों को इंटरनेट मीडिया पर हिंसा और द्रव्यसंज्ञा के प्रचार-प्रसार से बचना होगा।

पंजाब और Haryana High Court ने यूट्यूबर Elvish Yadav के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को खारिज कर दिया है, जिसमें इंटरनेट मीडिया प्रभावक सागर ठाकुर पर हमला करने का आरोप था।

उच्च न्यायालय ने इस शर्त को निर्धारित किया है कि उसके सहयोगियों को इंटरनेट मीडिया पर हिंसा और द्रव्यसंज्ञा के प्रचार-प्रसार से बचना होगा।

Haryana High Court ने यूट्यूबर एल्विश यादव को राहत दी, इस मामले में FIR रद्द हो गई

उच्च न्यायालय ने इस हिंसा को निन्दा किया

उच्च न्यायालय ने कहा कि मीडिया में दिखाई गई हिंसा स्वीकार्य या मनोरंजन लग सकती है, लेकिन यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर एक विस्तृत दर्शक को आकर्षित करती है, जिससे सामाजिक धारणाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा हिंसा का वास्तविक उपयोग समाज में स्वीकार्य नहीं है।

इस सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस तरह की हिंसात्मक क्रियाएं दोहरी न हों और आरोपियों को ऐसा मिथ्या धारणा में न रखा जाए कि ऐसे मामलों को कानूनी प्रक्रिया द्वारा हलके में नहीं लिया जाता है, यह न्यायालय उन्हीं शर्तों के साथ उस विवादित एफआईआर को खारिज करता है।

न्यायालय ने इस हिंसा को निन्दित किया

न्यायालय ने कहा कि मीडिया में दिखाई गई हिंसा स्वीकार्य या मनोरंजक लग सकती है, लेकिन ऐसा वास्तविक हिंसा का उपयोग समाज में स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह का वास्तविक हिंसा की भलाई को समाज में असहमति उत्पन्न कर सकती है।

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