Haryana News: कैबिनेट मीटिंग में शराब पर बड़ा निर्णय, विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध और भारी जुर्माने की चेतावनी

Haryana News: हरियाणा सरकार ने शराब बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2025-27 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। इस नई नीति के तहत कई सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। अब जिन गांवों की आबादी 500 या उससे कम है वहां शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह फैसला ग्रामीण समाज को नशे से दूर रखने में मदद करेगा।
वित्तीय वर्ष से जोड़ी गई शराब नीति की समय-सीमा
कैबिनेट में एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि अब आबकारी नीति को वित्तीय वर्ष के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि आगे से शराब नीति अप्रैल से मार्च के वित्तीय वर्ष के हिसाब से लागू होगी। हालांकि फिलहाल जो नई नीति लागू की गई है वह 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक यानी कुल 21.5 महीनों के लिए प्रभावी रहेगी। इसके बाद नई नीति वित्तीय वर्ष के अनुसार आगे बढ़ेगी। इससे सरकारी योजनाओं और टैक्स वसूली के हिसाब-किताब में भी पारदर्शिता आएगी।
500 से कम आबादी वाले गांवों में नहीं खुलेगी शराब की दुकान
इस नई नीति के तहत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब छोटे गांवों को शराब के प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा। जिन गांवों की जनसंख्या 500 या उससे कम है वहां किसी भी उप-विक्रेता को शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह कदम सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि छोटे गांवों में शराब के कारण सामाजिक ताना-बाना बिगड़ता रहा है। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों खासकर युवाओं को नशे से बचाने में मदद मिलेगी।
शराब के प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह रोक
सरकार ने शराब के विज्ञापनों पर भी सख्त कदम उठाया है। नई नीति के तहत सभी प्रकार की शराब से संबंधित प्रचार सामग्री को लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई उप-विक्रेता या लाइसेंसधारी इसका उल्लंघन करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार की बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स या प्रमोशनल इवेंट्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे युवाओं और समाज में नशे को बढ़ावा देने वाली मानसिकता को रोका जा सकेगा।