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Haryana News: हरियाणा में इन 21 बीमारियों से ग्रसित लोगों को मिलेंगी पेंशन, यहां देखिए पूरी लिस्ट

उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 21 गंभीर बिमारियों से पीडि़त पात्र लोगों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है।

उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 21 गंभीर बिमारियों से पीडि़त पात्र लोगों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है।

राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह हरियाणा का निवासी एवं आवेदन करते समय तीन वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो।

उन्होंने कहा है कि आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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धीरेंद्र खडग़टा ने कहा है कि सरकार द्वारा गत 3 मार्च 2025 को दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया है।

इनमें चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठï रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टिï, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्घिक दिव्यांगता, विशिष्टï अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीडि़त एवं बौना आदि विकार शामिल हैं।

उन्होंने कहा है कि इन बीमारियों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। इस दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाकर दिव्यांग पेंशन बनवाई जा सकती है।

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