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Haryana News: वोटर सिर्फ ये ID दिखाकर डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने जारी की लिस्ट

हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। वोटिंग में सिर्फ वही मताधिकार का उपयोग कर सकेगा, जिसका नाम संबंधित नगर निगम, नगर परिषद अथवा नगर पालिका की वोटिंग लिस्ट में शामिल होगा।

हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। वोटिंग में सिर्फ वही मताधिकार का उपयोग कर सकेगा, जिसका नाम संबंधित नगर निगम, नगर परिषद अथवा नगर पालिका की वोटिंग लिस्ट में शामिल होगा।

वोटर का नाम संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका वोटर लिस्ट में दर्ज होना जरूरी है। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा।

ये है चुनाव आयोग की लिस्ट
चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि जिन वोटरों के पास अगर वोटर कार्ड नहीं है तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगस द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकेंगे।

कर्मचारी सर्विस आई-डी से भी डाल सकेंगे वोट
धनपत सिंह ने बताया स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, बुढ़ापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर ही मतदान कर सकते हैं।

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