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केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाले को HC ने लगाई फटकार

सत्य खबर/नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को फटकार लगाई. हाई कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है. हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने और जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने सीएम केजरीवाल को पद से हटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

संदीप कुमार की याचिका की दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आलोचना की. हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि बेंच ऐसी याचिका पर पहले ही सुनवाई कर चुकी है. इस याचिका की सुनवाई भी उसी पीठ के समक्ष होनी चाहिए. इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है.

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दो याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं

इससे पहले, उच्च न्यायालय अन्य लोगों द्वारा दायर इसी तरह की दो याचिकाओं को पहले ही खारिज कर चुका है। 4 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री बने रहना केजरीवाल की व्यक्तिगत इच्छा थी।

वहीं, कोर्ट ने इसी तरह की एक अन्य जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता किसी भी कानूनी प्रतिबंध को साबित करने में विफल रहा है जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पद संभालने से रोकता है।

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ईडी ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया. रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं. उनकी गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दल सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे.

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