सत्य खबर । चंडीगढ़
समान काम, समान वेतन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन फिर भी समान काम, समान वेतन को लेकर कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर दर्जनों कर्मचारियों ने समान काम, समान वेतन की मांग की है। इसी मांग को लेकर कमला देवी व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस कर्मजीत सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने बेंच को बताया कि याची नेशनल हेल्थ मिशन के तहत नर्सिंग कर्मचारी है। यह सब कर्मचारी प्रोजेक्ट के तहत वर्षो से काम कर रहे है। सभी कर्मचारी वो पूरी योग्यता रखते है जो एक नियमित कर्मचारी के लिए होनी चाहिये। लेकिन फिर भी इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तुलना मे कम वेतन दिया जाता है।
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श्योराण ने बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में समान काम, समान वेतन का निर्णय दे चुका है, लेकिन फिर भी सरकार इसको लागू नहीं कर रही। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट को बताया कि एक प्रकार समान कार्य के लिए उसे व अन्य समकक्ष कर्मियों को आधा वेतन देना उसके व उसके जैसे अन्य कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
इससे पहले याची पक्ष की तरफ से केंद्र व राज्य सरकार को एक कानूनी नोटिस भेज कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान काम समान वेतन देने की मांग की गई। लेकिन उनके कानूनी नोटिस पर कोई कार्रवाई न होने के चलते अब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसके बाद हरियाणा व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है।
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