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के कविता की जमानत याचिका खारिज, बेटे के एग्जाम का बोलकर मांगी थी बेल  

सत्य खबर/नई दिल्ली:

बीआरएस नेता के कविता को सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा. दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बीआरएस नेता कविता को पिछले महीने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था. पिछले 2 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वह 15 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगी.

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£कविता ने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट से अंतरिम जमानत देने की अपील की थी. बीआरएस नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि के कविता के बेटे की परीक्षाएं अप्रैल महीने में शुरू होने वाली हैं. उनके 16 साल के बेटे को परीक्षा के दौरान मां के सहारे की जरूरत है. वकील ने आगे कहा कि मां की कमी न तो भाई पूरी कर सकता है और न ही पिता, ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए.

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