सत्य खबर ,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज : Kalyugi son gets life imprisonment for raping mother
गुरुग्राम में एक कलयुगी बेटे ( Kalyugi son) को मां के साथ हैवानियत की हदे पार करने वाले मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। जानकारी के अनुसार अपनी सगी मां के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी है। वहीं सजा के साथ-साथ उसकी मृत्यु होने तक वह जेल में ही रहेगा।
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बता दें कि अपनी सगी मां के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई (Rahul Bishnoi) की अदालत ने सोमवार को एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुना ई है। मामला 15 नवंबर 2020 का है। पटौदी थाना क्षेत्र के एक गांव में रह रही महिला के साथ उसके सगे बेटे ने दुष्कर्म किया था। इस घटना से आहत होकर महिला ने उसी दिन रात में आत्महत्या कर ली थी। वारदात के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था।
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पटौदी थाना पुलिस ने 16 नवंबर को मामला दर्ज करने के पांच दिन बाद यानी 21 नवंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से ही आरोपी भोंडसी जेल में ही बंद है। सहायक जिला न्यायवादी सुरेश चौधरी ने बताया कि आरोपी के ऊपर दो आरोप को लेकर सुनवाई चली। दुष्कर्म करने के साथ ही आत्महत्या के लिए मजबूर करने का भी आरोप भी अलग से चला। अदालत ने पेश गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों मामलों में अलग-अलग सजा सुना गई है।
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दुष्कर्म मामले में मौत आने तक उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सजा एक साथ ही चलेगी लेकिन जुर्माने की राशि दोनों मिलाकर देनी होगी। इस तरह की सजा होने से विकृत मानसिकता वाले लोग जो सभी रिश्ते नातों को ताक पर रखकर समाज में एक भदा दाग है। सबक मिल सकता है। Kalyugi son gets life imprisonment for raping mother
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