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शराब नीति मामले में फिर कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

सत्य खबर/नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में पेशी से छूट मांगी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही है.

केजरीवाल की ओर से वकील रमेश गुप्ता पेश हुए। उन्होंने कहा कि दो पुनरीक्षण याचिकाएं हैं. वकील ने कहा कि केजरीवाल को शनिवार (16 मार्च) को पेश होने का आदेश दिया गया है. इस अदालत से उन्हें पेशी से छूट देने का अनुरोध किया गया है.

निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध

केजरीवाल के वकील ने कहा कि समन की अनदेखी के मामले में अधिकतम एक महीने की सजा हो सकती है. इसके बाद जब कोर्ट ने ईडी से इस पर अपना पक्ष रखने को कहा तो केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.

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केजरीवाल के वकील ने कहा कि जब तक कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, तब तक निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा देनी चाहिए. रमेश गुप्ता ने कहा कि इस मामले में समन की अवहेलना पर अधिकतम एक माह की सजा हो सकती है. हम सिर्फ शनिवार को पेशी से छूट की मांग कर रहे हैं.

ईडी ने जताया विरोध

कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस दलील का विरोध किया. उन्होंने कहा कि काफी पहले कोर्ट ने पहली शिकायत के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी. जब भी कोर्ट कोई तारीख तय करता है तो अरविंद केजरीवाल उस तारीख पर अपना शेड्यूल बना लेते हैं ताकि वह पेशी से बच सकें.

ईडी कर रही है पब्लिसिटी स्टंट’

एसवी राजू के इन आरोपों पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने तुरंत नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं. केजरीवाल के वकील ने कहा कि सिर्फ दो लोग ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं. संबंधित अधिकारी या उसका वरिष्ठ. हर अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं कर सकता. केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये ईडी का पब्लिसिटी स्टंट है. केजरीवाल यहां आकर जमानत लेंगे. यह एक जमानती अपराध है.

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‘हम प्रचार के लिए कुछ नहीं करते’

केंद्र सरकार के वकील एएसजी राजू ने कहा कि ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए. हम प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में कई बार समन भेजे जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं. इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है. इसमें छूट के लिए उन्होंने सेशन कोर्ट में अर्जी दी है.

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