पेट्रोल-डीजल और LPG की जमाखोरी रोकने के लिए एक्शन, ECMA लागू

Satyakhabarindia

 

सत्य खबर हरियाणा

Haryana News : ईरान-इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक ईंधन संकट और गैस की कमी के मद्देनजर, सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू किया है।

बुकिंग के बावजूद उपभोक्ताओं को समयानुसार गैस डिलीवर नहीं हो रहा है, जिसके लिए विभाग भी सक्रिय हो गया है, क्योंकि उपभोक्ता को मिलने वाला सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट मे ब्लैक पर जा रहा है।
हरियाणा सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने घरेलू सिलेंडर की बुकिंग टाइम में बदलाव कर दिया है। हरियाणा में घरेलू सिलेंडर की बुकिंग टाइम पहले 21 दिन हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की अगली बुकिंग पिछली डिलीवरी के 25 दिनों बाद ही की जा सकेगी। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए यह अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी है। यह नियम पूरे हरियाणा में लागू होगा।

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स्टॉक की रोजाना रिपोर्टिंग होगी

हरियाणा के खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं कि घरेलू सिलेंडर के उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और किसी प्रकार की जमाखोरी नहीं की जाए। इसको देखते हुए सूबे में कॉमर्शियल सिलेंडर देने पर रोक लगा दी गई है।
सभी एजेंसियों से कहा गया है अपना स्टॉक बताएं। इसके अलावा सिलेंडरों के स्टॉक को लेकर रोजाना रिपोर्टिंग की जाएगी।

IOC को सरकार ने लिखा लेटर

नागर ने बताया कि घरेलू सिलेंडर के लिए भी 21 से 25 दिन की बुकिंग का समय रखा गया है। प्रदेश सरकार ने LPG की उपलब्धता को लेकर भी कंपनियों से डाटा मांगा है। खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की ओर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOC) को एक लेटर लिखा गया है। लेटर में कहा गया कि LPG गैस संबंधित डाटा उपलब्ध करवाया जाए।

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गैस कंपनियों से ये डाटा भी मांगा गया

इसके अलावा लेटर में लिखकर ये जानकारी भी मांगी गई है कि घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की कुल दैनिक खपत कितनी है। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाली LPG की कुल रोज़ाना खपत कितनी है।
आज की तारीख तक स्टोर किया गया स्टॉक (दिनों के लिए बफ़र) कितना है। ट्रांजिट में स्टॉक जो मिल सकता है (बफर दिनों में) उसका डाटा भी दिया जाए। जो स्टॉक है वह कितने दिनों में घरेलू ज़रूरत पूरी कर सकता है।

इन सिलेंडरों में गैस सप्लाई पर लगी रोक

गैस एजेंसी के संचालकों की मानें, तो अभी तीन प्रकार के व्यवसायिक एलपीजी सिलिंडरों पर रोक लगाई है। इसमें 19 किलोग्राम, 35 किलोग्राम और 47.5 किलोग्राम का सिलिंडर शामिल है। इसकी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। एलपीजी का प्रयोग घरेलू और व्यवसायिक ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

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