Life imprisonment for the accused of murder
सत्य खबर गुरुग्राम सतीश भारद्वाज। जिला अदालत में अपने पति की पहली पत्नी को अपने जीजा के साथ मिलकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्रन्यायाधीश डा. डीएन भारद्वाज की अदालत ने सबूतों के आधार दोनों पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।Life imprisonment for the accused of murder
प्राप्त जानकारी के अनुसार आयशा इदरीश की पहली पत्नी थी।इदरीश व आयशा ने 2007 में शादी की थी। वह सिरहौल गांव में किराए के मकान में रहते थे।इदरीश ने 3 साल बाद गुलशन से शादी कर ली थी और इदरीश ने अपने भाई इरफान को अपने किराए के मकान में रहने के लिए बुला लिया था औरउसकी नौकरी भी लगवा दी थी। बताया जाता है कि वर्ष 2018 की 30 जुलाई कोआयशा अपने कमरे में मृत पाई गई थी, उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे।इरफान व गुलशन ने कहानी बनाई कि आयशा ने स्वयं को खुद ही मारा है।
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जब कि मृतका के पिता का कहना था कि उसकी हत्या की गई है। सैक्टर 17/18 की थाना पुलिस ने इरफान व गुलशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष के पास चश्मदीद गवाह नहीं था। परिस्थिति जन्य सबूत एकत्रित किए गए। जिस कंपनी में इरफान काम करता था, वहां से उसकी उपस्थिति का रिकॉर्ड आदि भी लियागया। जिससे सबूतों की कडिय़ां जुड़ती चली गई। यह हत्या अवैध संबंधों के संदेह में की गई थी। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने इरफान व गुलशन को आयशा की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।Life imprisonment for the accused of murder
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