Life sentence for double murder
सत्य खबर, कैथल, विपिन शर्मा। कैथल के गांव बालू में हुए डबल मर्डर मामले में एडीजे संगीता राय सचदेव ने तीन दोषियों को कठोर उम्र कैद और 45-45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुरजीत सिंह आर्य ने की। उन्हें सह अधिवक्ता के तौर पर अर्पित गुप्ता ने सहयोग दिया।Life sentence for double murder
बता दें कि इस बारे में शराब ठेकेदार सतपाल की शिकायत पर कलायत थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था। एफआईआर के मुताबिक मई 2020 की रात गांव बालू में शराब ठेके पर सतपाल का पार्टनर कुराड़ निवासी ओम प्रकाश और रसोइया नेपाली युवक भगत खाना खाकर सो गए और सेल्जमैन बलिन्द्र शराब ठेका में सो गया। इस दौरान अज्ञात लोगों ने दोनों की हत्या कर शवों को शराब ठेके के अंदर डालकर आग लगा दी। अगली सुबह बलिंद्र ने सतपाल को फोन पर उसे सूचना दी कि ठेके में आग लगी है और वो अंदर बंद है। सतपाल तुरंत मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड को फोन कर आग बुझाने के लिए बुलाया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और बैडरुम से मलबा हटाकर चैक किया तो ओम प्रकाश और भगत नेपाली की अधजले शव मिले। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या, शव को खुर्द-बुर्द करने समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।Life sentence for double murder
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पुलिस ने हत्यारों का सुराग देने वाले को 50 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इसके एक सप्ताह बाद ही पुलिस ने मामले में जाखौली निवासी संदीप उर्फ दीपू और गुरमीत को गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने तीसरे आरोपी सत्यवान को भी गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने खुलासा किया कि 20-21 मई की रात को आरोपियों का शराब ठेकेदार ओमप्रकाश और रसोइये के साथ झगड़ा हुआ और फिर उन्होंने दोनों की हत्या कर दी। बाद में दोनों के शवों को शराब ठेके में डालकर आग लगा दी। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया…और मामले में कुल 39 गवाह पेश हुए।एडीजे संगीता राय सचदेव ने सबूतों और गवाहों की रोशनी में तीनों आरोपियों को दोषी पाया और अपने 92 पेज के फैसले में तीनों को उम्र कैद और 45-45 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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