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Liquor Shop Close: हरियाणा में 3 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, निकाय चुनाव की वजह से रहेगा ड्राई डे

हरियाणा में शराब के शौकीनों के लिए काम की खबर है। अब तीन दिन तक शराब नहीं मिलेगी। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में जहां-जहां चुनाव हैं वहां 1,2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

हरियाणा में शराब के शौकीनों के लिए काम की खबर है। अब तीन दिन तक शराब नहीं मिलेगी। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में जहां-जहां चुनाव हैं वहां 1,2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की वजह ये दिन ड्राइ-डे के रूप में मनाए जाएंगे।

हरियाणा सरकार की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए है। आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय क्षेत्रों , जहां चुनाव होने हैं , से 3km की दूरी पर स्थित सभी शराबी की दुकानें, बार और पब मतदान से एक दिन पहले वोटिंग के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे।

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सख्त कार्रवाई करेगा विभाग
विभाग की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में सभी शराब लाईसेंसधारियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। ऐसी स्थिति में नगर निकायों के क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानें, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की परमिशन नहीं होगी। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी।

2 और 9 मार्च को वोटिंग
हरियाणा में 7 नगर निगमों सहित 40 निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा। जबकि पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के परिणा 12 मार्च को एक साथ आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू है।

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इस दौरान सरकार को अपने स्तर पर तबादले करने औ विकास कार्यों के टेंडर निकालने पर रोक लगी हुई है। ट्रांसफर के लिए पहले आयोग से परमिशन लेनी होगी। वहीं पुराने विकास कार्य जारी रह सकेंगे।

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