after win relief news for Kuldeep Bishnoi
सत्य खबर ब्यूरो रिपोर्ट। आदमपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के लिए एक और राहत भरी खबर आई है…दरअसल कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ दायर ब्लैकमनी के चार मामलों में जारी लुक-आउट सर्कुलर यानि एलओसी को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रद्द कर दिया है…तो वहीं अदालत ने कुलदीप को दो करोड़ रुपये की एफडीआर अदालत में जमा करवाने को कहा है…साथ ही बीते 7 नवंबर के आदेश में अदालत ने ये अंडरटेकिंग देने को भी कहा कि वो विदेशी संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे और विदेश जाने के 30 दिन पहले कोर्ट को यात्रा का कार्यक्रम और उद्देश्य बताकर अनुमति मांगेंगे। इसके साथ ही जांच एजेंसी के तीन दिन के नोटिस पर पेश होना होगा।
आयकर विभाग द्वारा जारी लुक आउट को लेकर अदालत ने कहा कि आवेदक भारत के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से है, और उनकी यहां काफी संपत्ति है। ऐसा नहीं लगता कि आवेदक अपने राजनीतिक करिअर को नुकसान पहुंचाकर विदेश भागेगा। जांच रिपोर्ट के संबंध में अदालत ने कहा कि ऐसा संदेह है कि ‘यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका तक दर्जनों देशों में उनकी अघोषित विदेशी संपत्ति है।’ अगर विदेश जाने की अनुमति दे दी जाए, तो वो संपत्ति और सबूतों को नष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन विदेश यात्रा करने का अधिकार मौलिक है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।after win relief news for Kuldeep Bishnoi
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गौरतलब है कि अपनी याचिका में कुलदीप ने कहा था कि उनके खिलाफ ब्लैकमनी एक्ट के लंबित चारों मामलों में उन्हें जमानत मिली हुई है और जमानत की शर्त में विदेश जाने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि विदेश जाने के 15 दिन पहले अदालत को जानकारी देने की शर्त है…याचिका में कहा गया कि वो चारों केस में नियमित रूप से अदालत में हाजिर हो रहे हैं और जांच में सहयोग भी कर रहे हैं…वो एक राजनेता हैं और विदेश नहीं भाग सकते… इसलिए लुक-आउट सर्कुलर का कोई आधार नहीं है।
वहीं आयकर विभाग ने कहा कि अगर एलओसी रद्द कर दिया गया तो वो अपनी विदेशी संपत्तियों को नष्ट करके सबूत मिटा सकते हैं। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया…अदालत ने कहा कि इस आधार पर एलओसी जारी नहीं किया जा सकता कि आरोपी जांच में गोलमाल और असंतोषजनक जवाब दे रहा है। वो भारत वापस नहीं आएगा, इस शंका के आधार पर भी विदेश जाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ट्रायल एक लंबी प्रक्रिया है…फिलहाल अदालत का क्या फैसला कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को राहत देने वाला है….after win relief news for Kuldeep Bishnoi
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