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महुआ मोइत्रा ने खटखटाया HC का दरवाजा, बेंच के सामने केस हुआ सूचीबद्ध

सरकारी बंगला खाली करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्हें 16 जनवरी, 2024 को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उनका मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस गिरीश कठपालिया की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया है।

दरअसल, मंगलवार को संपत्ति निदेशालय की ओर से टीएमसी नेता को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था. यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सूत्रों ने दी. इस मामले को लेकर सूत्रों ने समाचार एजेंसी ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया था, ”मंगलवार को उन्हें (मोइत्रा) बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था. अब संपत्ति निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला खाली है.” यथाशीघ्र खाली करें.

2023 में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता महुआ की पार्टी की फायरब्रांड नेता को पहले संसद के निचले सदन लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। सूत्रों की मानें तो टीएमसी को तुरंत सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है. यह बंगला उन्हें एक सांसद के तौर पर आवंटित किया गया था.

पहले भी कहा था- सरकारी बंगला खाली करो

इससे पहले उनका आवंटन रद्द कर दिया गया था और उन्हें 7 जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था। संपदा निदेशालय ने 8 जनवरी को नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन के भीतर जवाब मांगा था कि उन्होंने सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया। इसके अलावा 12 जनवरी को टीएमसी नेता को एक और नोटिस दिया गया।

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