हरियाणा

निगमायुक्त रेनू सोगन ने नवनिर्माण पर नक्शा पास अनिवार्य,CMV,PG व जनसंवाद पोर्टल से प्राप्त शिकायतों पर जल्द सुनवाई हो।

 

सत्य ख़बर, गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:

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नगर निगम मानेसर आयुक्त रेनू सोगन ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में नियमित कॉलोनियों में भवन निर्माण से पहले नगर निगम की प्लानिंग ब्रांच से नक्शा पास करवाना अनिवार्य है। बिना नक्शा के निर्माण करने पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। अगले सप्ताह से नगर निगम की टीम सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त करवाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएगी।

आयुक्त ने मंगलवार को अपने कार्यालय में निगम अधिकारियों की मासिक बैठक लेते हुए यह बात कही। इस दौरान उन्होंने निगम की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। आयुक्त ने इंफोर्समेंट शाखा के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि नगर निगम क्षेत्र में तीनों नियमित कॉलोनी नामतः गांव भांगरौला स्थित बी-7, गांव हयातपुर स्थित शहीद भगत सिंह कॉलोनी और वजीरपुर एन्क्लेव स्थित बी-44 में बिना नक्शा पास करवाए निर्माण कार्य न हो। निगम द्वारा नक्शा पास होने से निगम के पास काॅलोनियों में बने मकानों का पूरा ब्यौरा होगा। इसके अलावा आयुक्त ने इंफोर्समेंट विंग से जुड़े अधिकारियों को आदेश दिए कि अगले सप्ताह से निगम की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएं। आयुक्त ने साथ ही कहा कि विभिन्न सरकारी पोर्टल जैसें सीएम विंडो, पीजी पोर्टल, जनसंवाद आदि पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित हो। समाधान शिविर में नगर निगम से संबंधित शिकायतों का तय समय में निवारण करते हुए शिकायतकर्ता से संतुष्टि पत्र लेकर उसे पोर्टल पर अपलोड करें।

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बैठक में उनके साथ नगर निगम के उप-निगम आयुक्त विनोद नेहरा, एसई विजय ढ़ाका, एक्सईएन तुषार यादव, सीईओ बीबी कालरा, एसडीओ रविंद्र दहिया, विपिन बूरा, जेडटीओ देवेंद्र कुमार, सहायक उदय सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

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