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Punjab News: पानी पर पंजाब की जीत या हरियाणा की हार हाईकोर्ट में शुरू हुआ नया अध्याय

Punjab News: पंजाब सरकार ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के आदेश पर पुनर्विचार की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इस याचिका को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 20 मई तक जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब की बड़ी कानूनी जीत बताया है।

हरियाणा को झटका और बीबीएमबी से जवाबतलबी

कोर्ट ने बीबीएमबी के चेयरमैन के बदले हुए रुख पर भी जवाब मांगा है और पूछा है कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी की जरूरत क्यों है। हरियाणा सरकार और बीबीएमबी दोनों को अब इसका ठोस स्पष्टीकरण देना होगा। यह पंजाब के लिए एक बड़ा कानूनी और कूटनीतिक मौका माना जा रहा है।

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सीएम मान का दावा पंजाब के हक को मिला न्यायिक सहारा

सीएम मान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम पंजाब का जल अधिकार नहीं छिनने देंगे और हर मंच पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पंजाब के जल अधिकारों की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। पंजाब सरकार को न्यायिक समर्थन मिलने पर उन्होंने संतोष जताया।

बीबीएमबी पर लगाया एकतरफा निर्णय लेने का आरोप

पंजाब सरकार ने याचिका में कहा कि बीबीएमबी ने जरूरी तथ्य छिपाकर पानी छोड़ने का आदेश हासिल किया। नियमों के अनुसार ऐसा कोई भी फैसला पहले केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 अप्रैल को बीबीएमबी ने एकतरफा निर्णय लेकर हरियाणा को पानी देने का फैसला किया।

मीटिंग की वैधता पर उठे सवाल और कानूनी पेंच

पंजाब ने यह भी कहा कि 2 मई की बैठक में अतिरिक्त 4500 क्यूसिक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया लेकिन कोर्ट को यह नहीं बताया गया कि यह निर्णय होम सेक्रेटरी ने लिया जबकि उन्हें यह अधिकार नहीं है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने भी माना कि वह बैठक केवल कानून व्यवस्था से जुड़ी थी।

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