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Haryana: हरियाणा में इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट दोबारा होगा जारी, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Haryana News: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने HSSC द्वारा आयोजित जेई, क्लर्क, कॉन्स्टेबल (पुरुष एवं महिला) और सीईटी ग्रुप 56/57 की भर्ती का रिजल्ट संशोधित (Revise) करने का आदेश दिया है। यह आदेश उन अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया गया है जिनकी उम्मीदवारी पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र पुराने होने के कारण रद्द कर दी गई थी।

High Court में गुरदीप सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट सार्थक गुप्ता के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन (Advertisment) में एक अप्रैल 2023 से पहले के पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को अवैध मान लिया गया था, जिसके कारण हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे।

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याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि हरियाणा सरकार के पास परिवार पहचान पत्र (Family ID) का पूरा डेटा मौजूद है, जिससे उनकी जाति की पुष्टि आसानी से की जा सकती थी, लेकिन सरकार और आयोग ने इस डेटा का उपयोग नहीं किया और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी, जो कि गलत था।

हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूर किया और आदेश दिया कि जिन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पुराने OBC प्रमाणपत्र के आधार पर रद्द कर दी गई थी, उनकी जाति की पुष्टि परिवार पहचान पत्र (Family ID) से की जाए। इसके बाद आयोग को इन भर्तियों का नया Result जारी करने का निर्देश दिया गया है।

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इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिनका आवेदन केवल पुराने OBC Certificate के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। अब सरकार और आयोग को जल्द ही संशोधित रिजल्ट जारी करना होगा।

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