सत्य खबर, नई दिल्ली। Rules changed for exchanging Rs 2,000 notes
आरबीआई के 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद करने के ऐलान के बाद इन्हें बैंकों में बदला जाना है. पहले पता चला कि 2000 रुपए मूल्य के 10 नोट बैंकों में आईडी कार्ड और फॉर्म भरकर बदल सकते हैं. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर बताया है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. बिना फॉर्म और आईडी कार्ड के 2000 मूल्य के नोट एसबीआई के किसी भी ब्रांच में बदला जा सकेगा.
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह बयान तब आया जब करेंसी नोट को बदलने के लिए अफवाहें और गलत सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि खुद के पैसे वापस लेने के लिए आईडी कार्ड देना होगा और फॉर्म भरना होगा. अब एसबीआई ने साफ कर दिया है कि करेंसी नोट बदलने के लिए न तो आधार की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी तरह का फॉर्म भरना होगा.
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को 2000 रुपए के करेंसी नोट का सर्कुलेशन बंद करने का ऐलान किया था. आरबीआई ने साफ किया कि 2000 रुपए के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. हालांकि, रिजर्व बैंक ने नोट बदलने की समय सीम तय की है. 30 सितंबर तक ये नोट बैंक में बगले जा सकेंगे. नोट बदलने की सिलसिला 23 मई से शुरू होगा. इस दौरान इन नोटों का इस्तेमाल जस का तस होता रहेगा.
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2000 रुपए मूल्य के करेंसी नोट नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे. रिपोर्ट की मानें तो 2000 रुपए मूल्य के जितने भी नोट चलन में थे वे मार्च 2017 तक जारी किए गए थे. हालांकि, बाद में इसकी छपाई धीरे-धीरे रोक दी गई. 31 मार्च 2018 तक 2000 के नोट के सर्कुलेशन में 37 फीसदी की गिरावट आई.
also read: मार्च 2023 तक 3.62 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे. बताया जाता है कि यह नोट असल में चार-पांच साल के लिए ही जारी किए गए थे. यह भी एक वजह है कि अब आरबीआई ने इन नोटों को वापस लेने का फैसला किया. Rules changed for exchanging Rs 2,000 notes