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Haryana: हरियाणा में ट्रैफिक चालान को लेकर नियम हुए सख्त, जान लें ये जरूरी खबर

Haryana News: हरियाणा सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। अब यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है और चालान कटने के बावजूद उसे नहीं भरता, तो उसकी गाड़ी जब्त की जा सकती है।

यदि चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता, तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा। ट्रैफिक इंचार्ज ने वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान भरने में किसी भी प्रकार की देरी से बचें।

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ऐसा न करने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई वाहन चालक चालान कटने के बाद लंबे समय तक उसे जमा नहीं करते थे, जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन प्रभावित हो रहा था।

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