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ट्रायल कोर्ट से संजय सिंह को मिली सशर्त जमानत, जमा करना होगा पासपोर्ट

सत्य खबर/नई दिल्ली:

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को सशर्त जमानत दे दी है. उनकी पत्नी की ओर से 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर कोर्ट में बेल बांड दाखिल किया गया है. संजय सिंह के वकीलों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को संजय सिंह की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी.

वकील ने बताया कि संजय सिंह के बेल बांड भरने की जमानतदार संजय सिंह की पत्नी हैं. उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट से कहा कि मैं सांसद हूं, मेरे भागने का कोई खतरा नहीं है. ईडी ने कहा कि हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि शर्त यह है कि वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस से चर्चा नहीं कर सकते. कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा.

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ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह के लिए जमानत की शर्तें तय कीं

ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत शर्तों के अनुसार, वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर प्रदान करेगा और जांच में सहयोग भी करेगा। शर्तों में आगे कहा गया है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वह शराब मामले में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर संजय सिंह दिल्ली-एनसीआर छोड़ते हैं, तो वह अपना यात्रा कार्यक्रम आईओ के साथ साझा करेंगे। वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगा और आईओ के साथ साझा करेगा।

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ये तय है कि संजय सिंह को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी, वो आज डिस्चार्ज होंगे और वापस तिहाड़ जाएंगे. दोपहर तक ऑर्डर दिए जा सकेंगे और शाम तक रिलीज संभव है। तिहाड़ सूत्रों का कहना है कि उनकी रिहाई आज मिलने वाले ऑर्डर और वे कब पहुंचेंगे, इस पर निर्भर करती है. अगर ऑर्डर दोपहर बाद पहुंचेगा तो शाम 7 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल 2 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया था कि संजय सिंह ने अपने सहयोगी सर्वेश मिश्रा के जरिए 2 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी, यह आरोप दिनेश अरोड़ा के एक बयान पर आधारित था. . लेकिन लगाए गए.

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