ताजा समाचार

Satellite: सैटेलाइट डिवाइस रखने पर हो सकती है जेल, बिना लाइसेंस इस्तेमाल पर कड़ी सजा

Satellite: आजकल जीवन को आसान बनाने के लिए लोग विभिन्न गैजेट्स का उपयोग करते हैं। लेकिन, कभी-कभी ये गैजेट्स मुसीबत का कारण भी बन सकते हैं। ऐसा ही एक गैजेट है सैटेलाइट फोन, जिसका उपयोग कई देशों में बिना रोक-टोक किया जाता है। लेकिन भारत में इसे रखना या इस्तेमाल करना आपको जेल भेज सकता है। हाल ही में ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला को सैटेलाइट डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया गया।

क्यों हुई महिला की गिरफ्तारी?

हाल ही में एक स्कॉटलैंड की हाइकर को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैटेलाइट डिवाइस रखने के कारण गिरफ्तार किया गया। वह महिला दिल्ली से ऋषिकेश जाने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा जांच के दौरान उसके पास एक सैटेलाइट डिवाइस मिला, जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

महिला ने बताया कि उसे कई घंटों की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद उसने सभी को चेतावनी दी है कि भारत में सैटेलाइट फोन या कम्युनिकेशन डिवाइस लाने से बचें।

क्या है सैटेलाइट डिवाइस?

सैटेलाइट डिवाइस, जैसे सैटेलाइट फोन और सैटेलाइट ट्रांसमीटर, दूरस्थ क्षेत्रों में भी काम करता है। यह उपकरण उन इलाकों में उपयोगी है जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय।

PBKS vs MI Qualifier 2: अहमदाबाद की पिच पर होगी रनों की बरसात या गेंदबाजों की चलेगी धूम! जानिए PBKS vs MI मुकाबले में क्या होगा
PBKS vs MI Qualifier 2: अहमदाबाद की पिच पर होगी रनों की बरसात या गेंदबाजों की चलेगी धूम! जानिए PBKS vs MI मुकाबले में क्या होगा

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है कि किसी को सैटेलाइट डिवाइस रखने के कारण गिरफ्तार किया गया हो।

  • गोवा का मामला:
    पिछले महीने, गोवा में चेक रिपब्लिक के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास एक जीपीएस डिवाइस था, जिसमें सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगा हुआ था।
  • भारतीय कानून के तहत प्रतिबंध:
    भारत में किसी भी प्रकार के सैटेलाइट ट्रांसमीटर या फोन को बिना लाइसेंस के रखना गैरकानूनी है। अगर कोई ऐसा उपकरण बिना लाइसेंस के इस्तेमाल करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
  • Satellite: सैटेलाइट डिवाइस रखने पर हो सकती है जेल, बिना लाइसेंस इस्तेमाल पर कड़ी सजा

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों?

भारत में भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के तहत आम लोगों के लिए सैटेलाइट फोन रखना प्रतिबंधित है।

  • सुरक्षा कारण:
    सैटेलाइट उपकरण का गलत उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।
  • लाइसेंस की आवश्यकता:
    सैटेलाइट फोन का उपयोग करने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के इसका उपयोग गंभीर अपराध माना जाता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

विशेषज्ञों का मानना है कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए और केवल विशेष परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

  • सुरक्षा बलों का उपयोग:
    सैटेलाइट फोन आमतौर पर सेना, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
  • सामान्य उपयोग के लिए प्रतिबंध:
    आम नागरिकों द्वारा इनका उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण इनसे जुड़ा सुरक्षा खतरा है।

ऐसे उपकरणों से बचें

अगर आप भारत यात्रा पर आ रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास कोई भी सैटेलाइट उपकरण न हो।

Punjab News: डीजीपी गौरव यादव के नए प्लान में छुपा है नशा तस्करों के खिलाफ सख्त वार! क्या ड्रोन सिस्टम से मिलेगी बड़ी जीत
Punjab News: डीजीपी गौरव यादव के नए प्लान में छुपा है नशा तस्करों के खिलाफ सख्त वार! क्या ड्रोन सिस्टम से मिलेगी बड़ी जीत
  • सफर से पहले जानकारी लें:
    भारत के कानूनों के बारे में जानकारी लें और अनजाने में भी ऐसे उपकरण अपने साथ न लाएं।
  • दंड का प्रावधान:
    यदि आप ऐसा करते पाए जाते हैं, तो आपको जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

भारत में सैटेलाइट फोन और ट्रांसमीटर का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसलिए, यदि आप भारत यात्रा पर हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास ऐसा कोई उपकरण न हो, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े।

सावधानी ही सुरक्षा है।

Back to top button