सत्य खबर, नई दिल्ली.SC bans ASI survey of Gyanvapi campus.
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी. साथ ही मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया. दरअसल, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और यूपी सरकार ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. मुस्लिम पक्ष ने ASI के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यूपी सरकार से जवाब मांगा. यूपी सरकार ने जवाब दिया कि किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं हुई है. परिसर में सिर्फ मैपिंग और वीडियो रिकार्डिंग का काम चल रहा है.
इस बीच मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि सर्वे पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है. काफी देर तक सुनवाई चली. इसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया और बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दिया. बता दें कि ASI का सर्वे आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ. इसमें 30 से ज्यादा लोग शामिल थे. परिसर की पश्चिमी दीवार, गुंबद, फ्रेम और परिसर में वीडियोग्राफी और जीपीआर सर्वेक्षण किया गया।
सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने दलील दी कि निचली अदालत ने एएसआई के निदेशक को आदेश दिया था कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. यूपी सरकार ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहता तो निचली अदालत के आदेश को पहले ही हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता था. उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है.’ सुप्रीम कोर्ट में एएसआई के सर्वे पर यूपी सरकार ने जवाब जारी कर कहा कि सिर्फ वीडियोग्राफी और मैपिंग का काम चल रहा है. एक सप्ताह तक किसी भी प्रकार की कोई खुदाई नहीं होगी।
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