हरियाणा

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की करनाल सीट पर उपचुनाव रद्द करने से किया इनकार, सीएम सैनी लड़ेंगे MLA का चुनाव

सत्य ख़बर, नई दिल्ली,सतीश भारद्वाज :

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर अगला कोई भी आदेश करने से इनकार कर दिया है। जिसमें हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने को बरकरार रखा गया था । जिस पर पहले ही हाई कोर्ट इनकार कर चुकी थी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर रोक लगाने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।

जबकि इसमें यह तर्क दिया गया था कि विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है, कोर्ट ने विचार नहीं किया। जिसमें एक महाराष्ट्र के केस का भी हवाला दिया गया था।

वहीं जस्टिस कांत ने कुणाल चनाना की याचिका को खारिज करते हुए कहा, कि लगता है कि “आपका उद्देश्य चुनाव रोकना था, हम ऐसा नहीं होने देंगे।”

गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ट्रेनिंग एयर होस्टेस यौन उत्पीडन मामले में आरोपी गिरफ्तार,800 CCTV कैमरों की खंगाली गई फ़ुटेज
गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ट्रेनिंग एयर होस्टेस यौन उत्पीडन मामले में आरोपी गिरफ्तार,800 CCTV कैमरों की खंगाली गई फ़ुटेज

बता दें कि हरियाणा की करनाल सीट 13 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिसपर नए सीएम नायब सिंह सैनी विधायक का चुनाव लड सकें। वहीं पूर्व सीएम को करनाल लोकसभा से सांसद का चुनाव भाजपा लड़ा सके।

वहीं उच्च न्यायालय में दायर याचिका में भी यही कहा गया था कि चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं करा सकता, क्योंकि मौजूदा हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में एक वर्ष से भी कम का समय बचा है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर में होने हैं।

जिसपर उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल को करनाल उपचुनाव कराने के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जिसमें शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का रास्ता बचा था।

आज की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की इस बात पर अलग-अलग राय है कि ऐसे मामलों में उपचुनाव की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और याचिका का विरोध किया।

Gurugram News: गुरुग्राम निगम के SDO व JE को ग्वाल पहाड़ी में वन विभाग की भूमि पर सड़क बनाना महंगा पड़ा काटे चालान
Gurugram News: गुरुग्राम निगम के SDO व JE को ग्वाल पहाड़ी में वन विभाग की भूमि पर सड़क बनाना महंगा पड़ा काटे चालान

जिस पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने उपचुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि कानून का सवाल खुला रहेगा।

वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह और अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ईसीआई की ओर से पेश होकर अपना पक्ष रखा।

Back to top button