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  • सभी मतदाता आधार कार्ड से लिंक करवाएं मतदाता पहचान पत्र, 30 मार्च 2023 तक का समय

    सभी मतदाता आधार कार्ड से लिंक करवाएं मतदाता पहचान पत्र, 30 मार्च 2023 तक का समय

    कोसली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम जय प्रकाश ने उपमंडल के सभी मतदाताओं को आह्वान किया है कि वे अपने मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से लिंक करवाये। निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का कार्य 30 मार्च 2023 तक गरूड़ ऐप पर बीएलओज द्वारा किया जाना है।

    उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार विशेष अभियान चलाकर अपने-अपने मतदान केन्द्र पर या मतदान केन्द्र के क्षेत्र में उपस्थित रहकर मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य करना सुनिश्चित किया गया। उन्होंने क्षेत्र के सभी बीएलओ को बताया कि गरुड़ एप के सम्बन्ध में आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिये निर्वाचन कार्यालय की तकनीकी टीम से सम्पर्क करें।

    मतदाता स्वयं भी मतदाता सूची से लिंक कर सकते है आधार कार्ड :-

    एसडीएम जय प्रकाश ने वोट का महत्व समझाते हुए वोटर कार्ड को आधार से जुड़वाने व वोट बनवाने बारे आम जनता से सहयोग की अपील की है। इसके अलावा जो भी मतदाता स्वयं अपने आधार कार्ड नंम्बर को मतदाता सूची से जोड़ना चाहते है वे nvsp.in पर ऑनलाईन फार्म 6बी भर कर आधार नम्बर को मतदाता सूची के साथ जोड़ सकते हैं।

    एसडीएम जय प्रकाश ने आम जनता से अपील की हैं जिन पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नही हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु फार्म नं0 6 भरकर उसके साथ रंगीन फोटो, जन्म तिथि व रिहायश के दस्तावेज साथ लगाकर अपने बीएलओ के पास या बीएलओ से वेरीफाई करवाकर निर्वाचन कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

     

     

  • सभी मतदाता मतदान पहचान पत्र से आधार को करवाएं लिंक, डीसी ने दिए आदेश

    सभी मतदाता मतदान पहचान पत्र से आधार को करवाएं लिंक, डीसी ने दिए आदेश

    जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि जिला रेवाड़ी के तीनों विधानसभा क्षेत्रों रेवाड़ी, बावल व कोसली की मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य जारी है। यह कार्य बीएलओ द्वारा गरूड़ एप के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में नियुक्त सभी बीएलओज को गरूड़ ऐप पर सभी मतदाताओं के नाम आधार कार्ड से जोड़ने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

    उन्होंने आमजन को वोट का महत्व समझाते हुए वोटर कार्ड को आधार से लिंक करवाने व अपना वोट बनवाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। जो मतदाता स्वयं अपने आधार कार्ड नंबर को मतदाता सूची से जोड़ना चाहते है, वे एनवीएसपी साईट पर ऑनलाईन फार्म 6बी भर कर आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़ सकते हैं।

    नई वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6 भरकर करें आवेदन : डीईओ

    जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने बताया की नई वोट बनवाने के लिए जिस व्यक्ति की आयु 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उसका प्रकाशित मतदाता सूची मे नाम दर्ज नहीं हो तो वह अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओ व जिला निर्वाचन अधिकारी, रेवाड़ी के कार्यालयों में फार्म नंबर 6 भरकर आवेदन कर सकता है,जिसके लिए रिहायश व आयु का प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो लगा कर देनी है।

    किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए फार्म नम्बर 7, आधार कार्ड से जोडऩे के लिए फार्म नम्बर 6ख व प्रकाशित मतदाता सूची में किसी गलत इन्द्राज को शुद्ध करवाने के लिए फार्म नं0 8 भरकर दिया जा सकता है।

    उन्होंने बताया कि उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सभी फार्म संबंधित बीएलओ तथा जिला निर्वाचन कार्यालय, रेवाड़ी से निशुल्क प्राप्त कर सकते है। जिला रेवाड़ी से कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम चैक करवाने व अन्य जानकारी http://ceoharyana.nic.in पर प्राप्त कर सकता है तथा मतदाता स्वयं एनवीएसपी की साईट पर फार्म भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है।

  • वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जल्द कराएँ लिंक, 30 सितंबर है अंतिम तारीख

    वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जल्द कराएँ लिंक, 30 सितंबर है अंतिम तारीख

    मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 72-बावल (अजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी बीएलओ की बैठक उप अधिकारी (ना0) बावल कार्यालय में हुई। बैठक में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी विस बावल एवं एसडीएम बावल संजीव कुमार ने निर्देश दिए कि सभी बीएलओ गरुड़ एप के माध्यम से अपने मतदान केन्द्र के सभी मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से 30 सितंबर तक लिंक करना सुनिश्चित करें।

    सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वे विशेष अभियान तिथि रविवार 4 सितंबर को अपने-अपने मतदान केन्द्र पर या मतदान केन्द्र के क्षेत्र में उपस्थित रहकर मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य करना सुनिश्चित करें। गरुड़ एप के सम्बन्ध में आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय की तकनीकी टीम से सम्पर्क करें।

    एसडीएम संजीव कुमार ने निर्देश दिए कि जो बीएलओ मीटिंग से अनुपस्थित रहे हैं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बीडीपीओंज व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद/पालिका को भी आदेश दिये कि वे क्षेत्रवार गांव व शहर के सभी वार्डो में मुनादी करवाना सुनिश्चित करें।

    उन्होंने आम जनता से अपील की हैं जिन पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नही हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु फार्म नं0 6 भरकर उसके साथ रंगीन फोटो, जन्म तिथि व रिहायश के दस्तावेज साथ लगाकर अपने बीएलओ के पास या बीएलओ से वेरीफाई करवाकर जिला निर्वाचन कार्यालय रेवाड़ी में जमा करवा सकते हैं।

  • फार्म नंबर 6-बी भरकर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से कराएं लिंक, पढ़े डिटेल

    फार्म नंबर 6-बी भरकर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से कराएं लिंक, पढ़े डिटेल

    जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची को स्वच्छ, त्रुटिरहित व प्रमाणिकृत बनाने के लिए पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति अपना वोट दो जगह नहीं बनवा सकेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

    डीसी अशोक कुमार गर्ग मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व एनजीओ के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने कार्यकर्ताओं के मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से लिंक करवाएं तथा बीएलओ द्वारा किए जा रहे सर्वे में सहयोग करें।

    उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अपने-अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराकर वेरीफाई कराएं। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 72-बावल में कुल 217952, 73-कोसली में कुल 240601 तथा 74-रेवाड़ी में कुल 241803 मतदाता हैं।

    फार्म नंबर 6-बी के माध्यम से कराएं लिंक :

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटर आर्डडी आधार नंबर से लिंक कराने के लिए फार्म नंबर 6-बी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है। मतदाता आनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर फार्म 6-बी में भर सकते हैं।

    उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6, मतदाता सूची में शामिल नाम को डिलीट कराने के लिए फार्म नंबर 7 तथा नाम में संशोधन, निवास परिवर्तन आदि के लिए फार्म नंबर 8 भरा जाता है। उन्होंने बताया कि मतदाता अपने पहचान पत्र को वोटर हेल्प लाइन एप व गरूड एप के माध्यम से भी आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

    निर्वाचन आयोग ने अब दिए वोटर आईडी बनवाने के चार अवसर : डीसी

    जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि अब देश के नागरिकों को मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) बनवाने के लिए साल में एक नहीं चार अवसर मिलेंगे। आम नागरिक साल में एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई या एक अक्तूबर को 18 साल की आयु पूरी करने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

    उन्होंने कहा कि 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में चार मौके प्रदान किए जा रहे हैं।

    डीसी ने कहा कि अब तक एक जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने पर ही कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आवेदन कर सकता था। उन्होंने बताया कि एक जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब मतदाता सूची के रिवीजन फोटो इलेक्टोरल रोल में अपडेशन के लिए भी नए अपडेट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

  • अब चार तारीखों के आधार पर हो सकेगा नए वोट का रजिस्ट्रेशन

    अब चार तारीखों के आधार पर हो सकेगा नए वोट का रजिस्ट्रेशन

    उपमंडल अधिकारी (ना.) एसडीएम होशियार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि देश के युवाओं को अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए साल में चार तिथियों को आधार मानकर रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। इससे पहले साल में केवल एक जनवरी को ही आधार तिथि मानकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया जा सकता था। उन्होंने बताया कि अब एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी करने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

    एसडीएम ने बताया कि एक जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब मतदाता सूची के रिवीजन फोटो इलेक्टोरल रोल में अपडेशन के लिए भी नए अपडेट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। सभी नए नियम एक अगस्त 2022 से लागू हो गए हैं।

    वोटर आईडी आधार नंबर से लिंक कराने के लिए फार्म नंबर 6-बी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर फार्म 6-बी में भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए एनवीएसपीडॉटआईएन वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

     

  • मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए अब साल में मिलेंगे चार अवसर

    मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए अब साल में मिलेंगे चार अवसर

    जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में चार मौके प्रदान कर दिए हैं।

    उन्होंने बताया कि अब तक एक जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने पर ही कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आवेदन कर सकता था। उन्होंने बताया कि एक जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब मतदाता सूची के रिवीजन फोटो इलेक्टोरल रोल में अपडेशन के लिए भी नए अपडेट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटर आर्डडी आधार नंबर से लिंक कराने के लिए फार्म नंबर 6-बी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है।मतदाता आनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर फार्म 6-बी में भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6, मतदाता सूची में शामिल नाम को डिलीट कराने के लिए फार्म नंबर 7 तथा नाम में संशोधन, निवास परिवर्तन आदि के लिए फार्म नंबर 8 भरा जाता है।

     

  • अब 18 साल से पहले भी मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते है अपना नाम

    अब 18 साल से पहले भी मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते है अपना नाम

    हमारे देश में 18 साल की उम्र से वोटिंग का अधिकार है, लेकिन हममें से… कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा कि पहली बार वोटिंग करने के वक्त आपकी आयु 18 से ज्यादा हो गई होगी, या कहें कि… आपने 20 या 21 साल की उम्र में पहली बार वोटिंग की होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा और वोटिंग लिस्ट में नाम ऐड करवाने के लिए फॉर्म भरने और तमाम तरह की औपचारिकता पूरी करने के बीच… अगर चुनाव आता भी है… तो आप वोट नहीं कर पाते, क्योंकि आपका वोटर आईडी  तब तक बना ही नहीं होता।

     

    लेकिन अब युवाओं को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अब देश के 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एडवांस से एप्लीकेशन दे सकते हैं और अब वोटर लिस्ट में साल में 4 बार नाम दर्ज करवा सकते हैं।  1 जनवरी को 18 वर्ष का होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

     

    क्या हुआ बदलाव

     

    दरअसल अब तक 1 जनवरी तक की तारीख तक जो युवा 18 साल की उम्र के हो चुके हैं उन्हें ही वोटिंग फॉर्म भरने के अनुमति थी.. और अगर कोई 2 जनवरी को 18 साल का पूरा हो रहा है तो उसे वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए साल भर इंतजार करना होता था। लेकिन अब साल में चार बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को नाम रजिस्टर करवा सकेंगे।

     

    इसके साथ ही चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा रहा है। इस कदम से एक से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी रखने वाले पर भी लगाम लगेगी। यानि साफ है कि इससे चुनावों में धांधली रोकने में मदद मिलेगी।

     

    कब से लागू होगा नियम

     

    चुनाव आयोग के अनुसार अब से, निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अपडेट की जाएगी। पात्र युवाओं को 18 वर्ष पूरे होने के दिन से अगली तिमाही में रजिस्टर्ड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा।

     

    वहीं नया प्रारूप 1 अगस्त, 2022 से लागू होगा। साथ ही पुराने प्रारूपों में प्राप्त सभी आवेदनों (दावे और आपत्तियां) पर कार्रवाई की जाएगी और इनका निस्तारण किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नए प्रारूपों में आवेदन दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

     

    जरूरी दस्तावेज

     

    अगर आप ऑनलाइन वोटर आईडी के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में से किसी भी एक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत होती है। वोटर आईडी बनवाने के लिए कोई फीस नहीं देनी होती है।

     

    तो चुनाव को लेकर युवाओं के बीच काफी उत्साह देखने को मिलता है। वैसे भी कहा जाता है कि देश की कमान नौजवानों के ही हाथों में होती है। ऐसे में चुनाव के वक्त उन लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है जो पहली बार वोट डाल रहे होते हैं। ऐसे में अब उन्हें 18 साल के होते ही वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा।